
पति को आजीवन कारावास (फोटो- पत्रिका)
Bhilwara News: भीलवाड़ा के अतिरिक्त सत्र न्यायालय (महिला उत्पीड़न मामलात) ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति कैलाश भील को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने 40 हजार रुपए का जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए। यह मामला लगभग ढाई साल पुराना है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 5 फरवरी 2023 को बिजौलियां थाना क्षेत्र के सुखपुरा गांव की है। उस दिन गांव में एक महिला का रक्तरंजित शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो शव की पहचान 38 वर्षीय किरण के रूप में हुई, जो कैलाश भील की पत्नी थी। शुरुआत में मृतका के ससुर नंदा भील ने पुलिस में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।
पुलिस ने जांच के दौरान परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर पति कैलाश भील पर संदेह जताया। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने गृहकलह से क्षुब्ध होकर पत्नी की हत्या करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने कैलाश को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अदालत में चालान पेश किया।
मामले की सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक अदिति सेठिया ने अभियुक्त के खिलाफ 14 गवाहों के बयान और 37 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए, जिनके आधार पर अदालत ने अभियुक्त पर लगे आरोप सिद्ध पाए। अदालत ने माना कि घरेलू विवाद ने इस हत्या को जन्म दिया और पति ने निर्मम तरीके से अपनी पत्नी की जान ले ली।
आरोपी की इस जघन्य हरकत को अदालत ने समाज के लिए खतरनाक मानते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई और 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट के इस फैसले को महिला सुरक्षा और न्याय व्यवस्था की दृढ़ता के रूप में देखा जा रहा है।
Published on:
12 Jul 2025 02:06 pm
बड़ी खबरें
View Allभीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
