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भीलवाड़ा।
ऑनलाइन खरीदारी के दौरान पैकेट में कैमरे की जगह साबुन की टिकिया निकलने पर अदालत ने कड़ा रूख दिखाया। स्थाई लोक अदालत ने फैसले में ऑनलाइन कम्पनी को कैमरा और 25 हजार रुपए क्षतिपूर्ति के आदेश दिए।
प्रकरण के अनुसार पुलिस लाइन निवासी भारतसिंह राठौड़ ने अधिवक्ता मुकेश जैन के मार्फत परिवाद स्थाई लोक अदालत में पेश किया। परिवाद में बताया कि 29 हजार 900 रुपए में ऑनलाइन कैमरा मंगवाया। 26 दिसम्बर 2017 को पार्सल मिला। इस पार्सल को बकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए खोला गया। पार्सल में कैनन कैमरे का डिब्बा निकला। डिब्बे में कैमरे की जगह डिटर्जेंट टिकिया निकली। यह देख परिवादी भारत स्तब्ध रह गया। इस सम्बंध में कम्पनी को फोन और मेल से शिकायत दर्ज करवाई गई। तकाजा करने के बावजूद शिकायत का निस्तारण नहीं किया।
इस पर अदालत में मुम्बई की ऑनलाइन शॉपिंग साइट ई-बे, दिल्ली की योगी कम्युनिकेशंस तथा भीलवाड़ा गांधीनगर में कूरियर कम्पनी के खिलाफ परिवाद पेश किया। अदालत ने एक पखवाड़े के भीतर परिवादी को कैमरा डिलीवरी करने और 25 हजार रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देने के कम्पनी को आदेश दिए।
खेत में आग से चारा जलकर राख
गेन्दलिया. पीपली गांव में गुरूवार को किसान कर्मवीर सिंह व आसपास के लोगों के खेतों में अचानक आग लग गई। मुख्यालय से पहुंची तीन दमकलों सहायता से आग पर काबू पाया।
आग की चपेट में आने से खेत की बाड़, खडे पेड़ व करीब पांच गाड़ी कड़प, दो गाड़ी चारा व खाखला जलकर राख हो गया। मुख्यालय से पहुंची तीन दमकलों सहायता से आग पर काबू पाया। सूचना पर मंगरोप पुलिस पहुंची व घटना की जानकारी ली।
Published on:
03 May 2018 11:34 pm
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