
निशाने पर नाबालिग, दोषियों को 20-20 साल की सजा
आठ वर्षीय बच्ची से बलात्कार, दोषी बुजुर्ग को सजा
भीलवाड़ा के विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो कोर्ट नंबर 1) देवेंद्रसिंह नागर ने 8 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोपी 65 वर्षीय छोटूलाल शर्मा को बुधवार को दोषी ठहराया और 20 साल की सजा व 51 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया।
मांडलगढ़ क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 16 मई 2022 को थाने में रिपोर्ट दी कि शाम साढ़े पांच बजे उसकी 8 साल की बेटी छोटूलाल शर्मा की दुकान पर बिस्कुट लेने गई। छोटूलाल ने बच्ची को दुकान में ले जाकर बलात्कार किया। बेटी घर नहीं पहुंची तो तलाश की तो बेटी छोटूलाल की दुकान के अंदर रोती मिली। छोटूलाल पास में खड़ा था। बेटी को घर लाए तो उसने आपबीती सुनाई। मांडलगढ़ पुलिस ने पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर छोटू को गिरफ्तार किया। पीडित बच्ची के न्यायालय में बयान कलमबद्ध कराए। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने 18 गवाह व 28 दस्तावेज पेश किए। न्यायालय ने एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर छोटूलाल को दोषी माना।
नाबालिग से बलात्कार का दोषी, 20 साल की सजा
पोक्सो-2 के विशिष्ट न्यायाधीश अनिलकुमार गुप्ता ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी युवक को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा व 71 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। फैसला बुधवार को सुनाया गया।
बदनोर थाना क्षेत्र के व्यक्ति ने रिपोर्ट दी कि 21 जुलाई 2021 की रात आठ बजे परिवार घर में टीवी देख रहा था जबकि 13 वर्षीय बेटी छत पर सो रही थी। वहां से लांबा पाटन निवासी नौरत पुत्र पांचु गुर्जर उसकी बेटी का अपहरण कर ले गया। नौरत का पास में ही ननिहाल है। बेटी ने सोने व चांदी के जेवर पहन रखे थे। हिन्दुलाल गुर्जर नामक शख्स ने नौरत को बालिका को बाइक पर ले जाते देखा।
पुलिस ने नाबालिग को छोटीसादड़ी से बरामद किया। पीडि़ता ने बयान दिया कि नौरत उसे होटल ले गया और बलात्कार किया। फिर छोटीसादड़ी किराए के कमरा पर ले गया व बलात्कार किया। मौका पाकर पीडि़ता ने नौरत के फोन से बहन को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने नौरत को गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट पेश की। विशिष्ट लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने 13 गवाह तथा 26 दस्तावेज पेश कर आरोपी को दोषी ठहराया।
नौ वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ के दोषी को 20 माह की सजा
विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो-एक) देवेंद्रसिंह नागर ने नौ वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में लाडपुरा निवासी अब्दुल जब्बार पुत्र सत्तार मुलतानी को बुधवार को दोषी ठहराया और 20 महीने की सजा व 15,500 रुपए जुर्माने से दंडित किया। मांडलगढ़ थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने मामला दर्ज कराया कि 14 मई 2022 को दोपहर तीन बजे उसकी नौ साल की बेटी गाय को पानी पिलाने बाड़े में गई। अब्दुल जब्बार ने वहां बच्ची से छेड़छाड़ की। बच्ची डरकर रोने लगी। आरोपी के चंगुल से भाग कर घर आई व मां को आपबीती सुनाई। पुलिस ने पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी अब्दुल को गिरफ्तार किया व न्यायालय में चार्जशीट पेश की। अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने 17 गवाह व 16 दस्तावेज पेश कर अब्दुल पर आरोप सिद्ध किए।
कलक्टर, न्यास सचिव व आयुक्त से मांगा जवाब
स्थायी लोक अदालत ने शहर के पंचवटी आवास योजना के सेक्टर ए निवासी दुर्गेश कोठारी के परिवाद पर जिला कलक्टर, नगर विकास न्यास सचिव तथा नगर परिषद आयुक्त से 12 जनवरी तक जवाब मांगा है। कोठारी ने परिवाद में बताया कि उनके निवास क्षेत्र में न्यास और परिषद मूलभूत सुविधा मुहैया नहीं करा रहा। नालियां व सफाई नहीं होने से क्षेत्र में गंदा पानी जमा हो रहा है। पानी उसके आवास के बाहर जमा होता है। कोठारी ने कई बार न्यास और परिषद अधिकारियों से लिखित शिकायत की। संपर्क पोर्टल पर भी परिवाद दर्ज कराया लेकिन समाधान नहीं हुआ। कोठारी ने अपने खर्चे पर सफाई करवाई। लोक अदालत में दिए परिवाद में क्षेत्र में समुचित सफाई, नालियां व मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। परिवाद पर लोक अदालत ने कलक्टर, न्यास सचिव तथा परिषद आयुक्त को नोटिस जारी किए।
Published on:
21 Dec 2023 11:06 am
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