
Deposit the sports fee by 25th, otherwise you will not get entry in the competition
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा ने जिले के सभी राजकीय, निजी एवं प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यालयों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सत्र 2025-26 के लिए खेलकूद शुल्क 25 अगस्त तक अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा। शिक्षा निदेशक के आदेशानुसार सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं से 20 तथा आरक्षित वर्ग (एससी, एसटी व ओबीसी) के छात्र-छात्राओं से 10 रुपए प्रति शुल्क निर्धारित किया है। शुल्क केवल कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों से लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि खेलकूद प्रतियोगिताएं 31 अगस्त से प्रारंभ होगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जो विद्यालय निर्धारित समय तक शुल्क जमा नहीं कराएंगे, उन्हें खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसकी जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान की होगी।
शुल्क जमा करने की प्रक्रिया
Published on:
09 Aug 2025 09:20 am
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