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खबर काम की : लीज जमा कराने पर ब्याज में सौ प्रतिशत की छूट

यूआईटी व नगर परिषद की ओर से आवंटित किए गए भूखंड व भवनों की बकाया लीज राशि जमा कराने पर अब छूट मिलेगी

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नगर विकास न्यास व नगर परिषद की ओर से आवंटित किए गए भूखंड व भवनों की बकाया लीज राशि जमा कराने पर अब छूट मिलेगी।

भीलवाड़ा।

नगर विकास न्यास व नगर परिषद की ओर से आवंटित किए गए भूखंड व भवनों की बकाया लीज राशि जमा कराने पर अब छूट मिलेगी। स्वायत शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव पवन अरोड़ा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसमें भूखण्ड-भवनों की बकाया लीज राशि पर देय ब्याज में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।

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नगर विकास न्यास के सचिव आशीष शर्मा ने बताया कि राजस्थान नगरपालिका नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 32 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की ओर से राज्य के निकाय क्षेत्रों में स्थित भूखण्ड भवनों की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर देय ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। यह छूट 28 फरवरी 2018 तक दी जाएगी।

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अब डीईईओ को दिए पुनर्भरण राशि के अधिकार
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूल संचालकों को विद्यार्थियों की फीस का पुनर्भरण का जिम्मा अब जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक (डीईईओ) को दिया गया है। पहले यह काम ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (बीईईओ) करते थे।


राज्य सरकार बीईईओ का काम धीरे-धीरे कम कर रही है। सरकार ने पहले प्रारंभिक शिक्षा के स्कूलों की मॉनिटरिंग व प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों के वेतन के भुगतान करने के अधिकार भी पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) को दे दिए थे। अभी हाल ही में राज्य सरकार ने शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में अध्ययनरत 25 प्रतिशत बच्चों की फीस का पुनर्भरण करने का अधिकार बीईईओ से छीनकर डीईईओ को दे दिया है। अब निजी स्कूल संचालकों को आरटीई केबिल रजिस्टर्ड डाक द्वारा डीईईओ कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। इसके लिए भौतिक सत्यापन के बाद सत्यापन प्रतिवेदन निजी स्कूल वेब पोर्टल पर अपलोड करना होगा।