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पहली बार ये वोटर्स दे सकेंगे घर बैठे वोट, सूची में ये लोग हैं शामिल

Lok Sabha Election 2024 : लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान कर दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ( CEC) राजीव कुमार ने शनिवार को लोकसभा चुनाव का डेट शेड्यूल जारी करते हुए कहा कि इस बार देश में पहली बार 85 साल से ज्यादा उम्र के वोटरों को घर से ही वोट डालने की सुविधा दी जा रही है।

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Election Commission : लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान कर दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ( CEC) राजीव कुमार ने शनिवार को लोकसभा चुनाव का डेट शेड्यूल जारी करते हुए कहा कि इस बार देश में पहली बार 85 साल से ज्यादा उम्र के वोटरों को घर से ही वोट डालने की सुविधा दी जा रही है। साथ ही 40 फीसदी से ज्यादा दिव्यांगता वाले मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से वोट करने की सुविधा मिल सकेगी।

Disabled People Vote From Home : मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कहना है कि इस बार पूरे देश में एक सिस्टम लागू किया जा रहा है जिसके जरिए 85 साल से ज्यादा उम्र के वोटर्स या फिर 40 फीसदी से ज्यादा दिव्यांगता वाले को बीएलओ के जरिए फॉर्म 12 डी उपलब्ध करवाया जाएगा। चुनाव आयोग ने हर चुनाव में 100 फीसदी मतदान करवाने के लिए करोड़ों रुपये विज्ञापन, जनजागरण, विद्यार्थियों की रैलियां निकलवाकर, हर घर सर्वे करवाकर जीतोड़ प्रयास किए लेकिन एक ही चुनाव में मतदान के बाद मात्र चार महीने में ही आदेश बदल दिए। इससे लगता है कि होम वोटिंग के लिए मतदान दल की संख्या बढ़ने से अभियान की हवा निकल गई।

Old Citizen Vote From Home : प्रदेश में पिछ्ले विधानसभा चुनाव में 80 वर्ष की आयु वर्ग के वे मतदाता जो मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान करने की स्थिति में नहीं थे उनके घर घर बीएलओ को भिजवाकर होम वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए आवेदन लिए ओर हजारों बुजुर्गों को अपने घर से ही मत देने का अधिकार मिला। विधानसभा चुनाव में 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र एवं 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के लोगों को होम वोटिंग की सुविधा का लाभ दिया था जिससे मतदान प्रतिशत में कुछ बढ़ोतरी हुई। लोकसभा चुनाव से पूर्व हाल ही में चुनाव आयोग ने 80 की उम्र बढ़ाकर 85 वर्ष या अधिक वालों को पात्र मानने का नया आदेश जारी किया है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण व उपखण्ड अधिकारी कल्पित शिवरान ने जो आदेश जारी किया उसमें राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर के पत्रांक 2018 दिनांक 7 मार्च 2024 का हवाला देते हुए सभी बीएलओ को आदेश दिया कि चुनाव आयोग के नियम 1961 के नियम 27 क के खंड 5 में होमवोटिंग का अधिकार 80 वर्ष के बजाय 85 वर्ष कर दिया गया है।

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