
Pollution प्रोसेस हाउस बंद करने के आदेश से उद्यमियों में खलबली
भीलवाड़ा।
Pollution पर्यावरण से खिलवाड़ और साबरमती नदी का अधिकांश हिस्सा प्रदूषित करने के कारण गुजरात हाईकोर्ट ने प्रदूषण मापदण्डों का पालन नहीं करने वाले अहमदाबाद के प्रोसेस हाउस बंद कराने के आदेश नगर निगम को दिए। इस आदेश के बाद अहमदाबाद के उद्यमियों के साथ ही भीलवाड़ा के उद्यमियों में भी खलबली मच गई है।
गुजरात हाईकोर्ट ने साफ किया कि मानव जीवन की कीमत पर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उद्योग जगत सिर्फ अपने विस्तार के लिए निवेश कर रहा है। सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं। मानव जीवन से उनको मतलब नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने साबरमती नदी को प्रदूषित कर दिया है। अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक सभी प्रोसेस हाउस अपने प्रदूषित पानी के निस्तारण के लिए उचित व्यवस्था नहीं कर लेते। तब तक उनको बन्द कर दिया जाना चाहिए। साथ नहीं उन्होंने कहा कि जो प्रोसेस हाउस प्रदूषण फैला रहे हैं उनकी लिस्ट बनाने के भी आदेश दिए है। सभी को नोटिस भेजने के भी निर्देश दिए है।
सूत्रों का कहना है कि सौ से अधिक प्रोसेस हाउस केमिकलयुक्त दूषित पानी को बिना ट्रीटमेन्ट के ही ड्रेनेज के माध्यम से साबरमती नदी में डाल रहे है। इसके कारण नदीं पूरी तरह से दूषित हो गई है।
भीलवाड़ा के उद्यमियों का कहना है कि कई कपड़ा व्यापारियो का कपड़ा प्रोसेस होने के लिए अहमदाबाद जाता है। वही प्रोसेस होने के बाद वही से माल को अन्य राज्यों में बेचा जा रहा है। वही कपड़ा निर्यात भी किया जा रहा है। गुजरात हाईकोर्ट के आदेश का असर भीलवाड़ा के उद्यमियों पर भी पडेगा जिनके प्रोसेस वहा चल रहे है।
Published on:
29 Nov 2021 09:16 pm
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