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खान विभाग के आदेश, खनन पट्टे में अंकित होना जरूरी, ओवरबर्डन के नाम बाहर भेज रहे मिनरल

प्रदेश की खदानों में प्रधान खनिज के अलावा अप्रधान खनिज निकल रहे हैं
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भीलवाड़ा

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Tej Narayan Sharma

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Updated: 6 Jul 2018, 3:09 PM IST

Expensive mineral being sold without EC in bhilwara

Expensive mineral being sold without EC in bhilwara

भीलवाड़ा।

प्रदेश की खदानों में प्रधान खनिज के अलावा अप्रधान खनिज निकल रहे हैं, उन्हें भी ओवरबर्डन के नाम पर बिना खानापूर्ति बेचा जा रहा है। इस पर खान विभाग ने रोकने के आदेश दिए। विभाग के आदेश के अनुसार, अब इसे बेचने के लिए भी पहले उन अप्रधान खनिज को खान विभाग में सूचना देकर खनन पट्टे में जुड़वाना होगा। साथ ही रॉयल्टी के अलावा ईसी भी लेनी होगी।

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इस आदेश के बावजूद जिले में बिना ईसी लिए खदानों से महंगे मिनरल निकालकर बेचे जा रहे हैं। आदेश के अनुसार पहले प्रधान खनिजों के खनन पट्टों से निकल रहे अप्रधान खनिज जैसे मैसेनरी स्टोन, बजरी, कंकड़ आदि खनिजों का समावेश का प्रावधान नहीं होने से इसे ऑवरबर्डन मानकर परमिट जारी किए जा रहे थे।

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अब सरकार ने 31 खनिजों को अप्रधान घोषित किया है। इसके बावजूद खनन पट्टों में अतिरिक्त खनिजों को शामिल नहीं किया है। इसे केवल आेवरबर्डन के नाम पर ही बेचा जा रहा है। इससे सरकार को प्रीमियम राशि का नुकसान हो रहा है।


महंगे मिनरल के साथ निकल रहे पत्थर

कई बड़े समूह महंगे मिनरल निकाल रहे हैं। इनके साथ-साथ पत्थर भी निकल रहे हैं जो आेवरबर्डन मान रहे हैं। प्रधान खनिज का पट्टा है। इसके बावजूद इसे जुड़ाने का काम नहीं किया है। एेसी खदानों पर कार्रवाई की जाएगी।


विभाग करेगा निरीक्षण
खान मालिकों के सूचना नहीं पर अब विभाग निरीक्षण करेगा। कई खान मालिक भी पट्टों में स्वीकृत खनिजों के अलावा अतिरिक्त खनिज निकलने की जानकारी नहीं दे रहे हैं। अतिरिक्त खनिज को केवल ओवर बर्डन मानते इसे बाहर भेज रहे हैं। जबकि इसके नाम पर पूरा पैसा वसूल रहे है। अब इस ओवरबर्डन को भी खनन पट्टों में जुड़वाना होगा। प्रदूषण नियमंत्र मंडल से कन्सेन्ट टू ऑपरेट, पर्यावरण स्वीकृति लेनी जरूरी होगी।

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