
father-son imprisonment of five years in smuggling in bhilwara
भीलवाड़ा।
विशिष्ट न्यायालय (एनडीपीएस मामलात) ने बुधवार को एक फैसले में डोडा तस्करी के मामले में पिता-पुत्र को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। 50-50 हजार रुपए का जुर्माना किया। एक अन्य आरोपी को दोष मुक्त कर दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार बीगोद पुलिस ने गश्त के दौरान 8 अक्टूबर 2013 की सुबह सराणा चौराहा पर संदिग्ध हालात में घूमते सराणा निवासी भुवाना रेगर (59) व उसके पुत्र सुगन रेगर (25) को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 5 किलो 500 ग्राम वजनी डोडा चूरा बरामद किया, जो कि दो प्लास्टिक के कट्टे में भरे हुए थे। आरोपितों को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपितों ने डोडा चूरा आरोपी दुर्गेश रेगर से खरीदना बताया। इस पर पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार किया।
तीनों आरोपियों के खिलाफ बाद में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत विशिष्ट न्यायालय (एनडीपीएस मामलात) में चालान पेश किया। न्यायालय में प्रकरण की ट्रायल के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक प्रदीप कुमार अजमेरा ने अपराध साबित करने के लिए 10 गवाह व 67 दस्तावेज पेश किए। विशिष्ट न्यायाधीश ने बुधवार को प्रकरण में फैसला सुनाते हुए डोडा तस्करी के आरोप में पिता-पुत्र को दोषी माना और उन्हें पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना किया। एक अन्य आरोपी को दोष मुक्त कर दिया।
घायल ने दम तोड़ा
बीगोद. नो दिन पूर्व सड़क दुर्घटना में घायल की रात को अहमदाबाद में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। भीलवाडा सड़क मार्ग पर नो दिन पूर्व रात को खाना खाने के बाद सैर करने निकले तीन जनों को एक कार ने टक्कर मार दी । जिसमे गोपाल पाराशर की मौके पर ही मौत हो गई । मुकेश आगाल गंभीर रूप से घायल हो गया उसने मंगलवार देर रात को अहमदाबाद में उपचार के दौरान दम तोड दिया।
Published on:
25 Jul 2018 08:22 pm
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