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चार तस्करों को छह-छह साल की कैद

- एनडीपीएस न्यायालय का फैसला - साठ-साठ हजार रुपए जुर्माने के भी आदेश

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चार तस्करों को छह-छह साल की कैद

चार तस्करों को छह-छह साल की कैद

विशिष्ठ न्यायालय (एनडीपीएस मामलात) ने मादक पदार्थ तस्करी सवा पांच साल पुराने मामले में चार जनों को दोषी मानते हुए बुधवार को छह-छह साल की सजा सुनाई। वहीं 60-60 हजार रुपए जुर्माने के आदेश दिए। सजा पाने वालों में महुआ, मांडलगढ़ निवासी कृष्णगोपाल लौहार, विठलपुरा, बीगोद निवासी सत्यनारायण जाट, गोपालपुरा, पारसोली निवासी रतन गुर्जर तथा मुकनगढ़, मांडलगढ़ निवासी सांवरमल मीणा शामिल है। विशिष्ठ लोक अभियोजक कैलाश चन्द्र चौधरी ने 10 गवाह और 68 दस्तावेज पेश करके आरोप सिद्ध किया।

प्रकरण के अनुसार 14 जुलाई 2017 को सदर थाना पुलिस सुवाणा के निकट नाकाबंदी कर रही थी। इस दौरान कोटा की ओर से आ रहे जीप को शंका के आधार पर नाकाबंदी में रूकवाया गया। जीप में चार जने सवार थे। जीप की तलाशी लेने पर गाड़ी में दो बोरों में 39 किलो डोडा चूरा भरा मिला। इस बारे में पूछताछ करने पर संतोष जनक जवाब नहीं दे पाए। ना ही उनके पास कोई लाइसेंस मिला। सदर थाना पुलिस ने मौके से चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया। चाराें को बाद में
जेल भेज दिया गया था। अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया। विशिष्ठ लोक अभियोजक कैलाश चन्द्र चौधरी ने 10 गवाह और 68 दस्तावेज पेश करके आरोप सिद्ध किया। अभियुक्त महुआ, मांडलगढ़ निवासी कृष्णगोपाल लौहार, विठलपुरा, बीगोद निवासी सत्यनारायण जाट, गोपालपुरा, पारसोली निवासी रतन गुर्जर तथा मुकनगढ़, मांडलगढ़ निवासी सांवरमल मीणा को सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्तों को जेल भेज दिया।