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जीएसटी आर 9 व 9सी रिटर्न की अवधि एक माह बढ़ाई

चुनाव आयोग की अनुमति से एक महीने की राहत

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GST R9 9C return period extended by one month in bhilwara

GST R9 9C return period extended by one month in bhilwara

भीलवाड़ा।
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी के वार्षिक रिटर्न जीएसटी-आर 9, 9 सी दाखिल करने की अन्तिम तिथी 30 सितम्बर से बढाकर 31 अक्टूबर कर दी है। मेवाड चेम्बर के महासचिव आरके जैन ने बताया चेम्बर की ओर से इस संबंध में केन्द्रीय वित्तमंत्री एवं केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड को पत्र लिखकर इसकी अवधि 31 दिसम्बर तक बढाने की मांग की थी। लेकिन चुनाव आयोग की अनुमति से इसे एक महीने ही बढाया गया है।
जैन ने बताया कि इसके अलावा आयकर विभाग की ओर से बिक्री पर आयकर (टीसीएस) के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया। इसके अनुसार 1 अप्रेल के बाद हुई बिक्री को 50 लाख की गणना में शामिल किया जाएगा। बिक्री की गणना में सकल बिल की राशि जीएसटी एवं अन्य चार्जेज भी शामिल होंगे। जैन ने बताया कि 1 अक्टूबर के बाद प्राप्त होने वाले भुगतान में टीसीएस काटना होगा, चाहे बिक्री सितम्बर माह या अगस्त से पहले की हो। टीसीएस की गणना में माल वापसी या डिस्काउन्ट शामिल नहीं किया जाएगा। किसी माल के ब्रांच ट्रांसफर पर टीसीएस नही लगेगा।