
Minor abuse, ten years sentence in bhilwara
भीलवाड़ा।
विशिष्ठ न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या दो ने नाबालिग का अपहरण कर बंधक बनाकर दुष्कर्म के आरोप में नाबालिग का अपहरण कर बंधक बनाकर दुष्कर्म के आरोप में आरोपित को दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई। वहीं तीन हजार जुर्माने के आदेश दिए।
विशिष्ठ न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या दो ने रामावास निवासी प्रफुल्ल सिंह उर्फ जीतू रावत को दोषी ठहराते हुए दस साल की सजा सुनाई। वहीं तीन हजार जुर्माने के आदेश दिए।
प्रकरण के अनुसार 19 मई 2016 को एक व्यक्ति ने बदनोर थाने में मामला दर्ज कराया कि 14 मई को उसकी नाबालिग बेटी बाड़े में गायों को पानी पिलाने गई। उसके बाद लौटकर नहीं आई। काफी तलाश की गई। पुलिस ने बाद में किशोर को मुक्त करवा कर प्रफुल्ल सिंह को गिरफ्तार किया। पीडि़ता ने बयान में बताया कि प्रफुल्ल उसे ब्यावर में महाराज के पास ले गया। वहां उसे गुड़ खिलाया गया। वहां मकान में बंधक बनाकर रखा और दुष्कर्म किया। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ चालान पेश किया।
Published on:
29 Jan 2019 11:53 pm
