
Now the police can recover the fine in bhilwara
भीलवाड़ा .
राज्य सरकार ने राजस्थान महामारी अध्यादेश-2020 के अधीन 12 मई को जारी की गई अधिसूचना के तहत अब पुलिस के एएसआई व इससे वरिष्ठ अधिकारियों को अपराधों में कार्रवाई करने की शक्तियां दी हैं। अधिसूचना के तहत इस अध्यादेश की धारा 4 के तहत अपराध करने पर जुर्माने का प्रावधान किया है। इसमें सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क व फेस कवर नहीं पहनने वाले व्यक्ति पर 200 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। किसी दुकानदार की ओर से बिना मास्क व फेस कवर नहीं पहनने वाले को सामान देने पर 500 रुपए, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200 रुपए, पान, गुटखा, तंबाकू बेचने पर एक हजार रुपए सहित कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी न्यूनतम 6 फीट नहीं रखता है, तो उस पर 100 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पुलिस के अनुसार प्रावधानों के उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति से जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।
सफाई कर्मियों का सम्मान
भीलवाड़ा . अखिल भारतीय पाराशर ब्राह्मण महासभा की ओर से 12 महिला व पुरुष सफाई कर्मियों को तिलक लगाकर, माल्यार्पण कर दुप्पटा एवं शॉल ओढ़ाकर कर सम्मान किया। इस दौरान भानु कुमार पाराशर, महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बालकृष्ण पाराशर, सर्व ब्राह्मण महासभा के जिला महामंत्री कैलाश शर्मा, राजेन्द्र पारीक, सुभाष पाराशर, रवि पाराशर, सरोज पाराशर, आशा शर्मा, संगीता, शांता आदि उपस्थित थे।
Published on:
15 May 2020 04:02 am
