
मिलावटी तेल की बिक्री पर गणेश उद्योग पर एक लाख का जुर्माना
भीलवाड़ा के अतिरिक्त जिला मिजिस्ट्रेट कोर्ट ने तिरुमाला ब्रांड से मूंगफली तेल मिलावटी बिक्री पर निर्माता गणेश उद्योग फैट्री के मालिक पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
यह जुर्माना तीन माह में कोर्ट में जमा कराना होगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह राणावत ने एडीएम कोर्ट में प्रकरण दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि एक जनवरी 2022 को गांधी नगर मिर्च मंडी रोड स्थित गणेश उद्योग फैट्री का निरीक्षण किया। वहां से तिरुमाला ब्रांड मूंगफली के 4 प्लास्टिक पीपी खरीदी। इनमें से चार सैंपल जांच के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर भेजे। वहां से रिपोर्ट में ये सैम्पल सब स्टैंडर्ड अथाZत मिलावटी पाए गए।
यह भी दिया तर्क
एडीएम कोर्ट में फर्म के प्रोण् आयुष पुत्र कृष्णगोपाल शर्मा ने बताया कि वह गणेश उद्योग फैट्री का प्रोप्राइटर है। सैंपलिंग के लिए लिया गया मूंगफली तेल सब स्टैंडर्ड पाया गया। वर्तमान में तेल की क्वालिटी में सुधार कर लिया गया है। पूर्व में तेल फील्टर की मशीन में तकनीकी खराबी थी, जिसे सुधार लिया गया है। मालिक ने कोर्ट से कम से कम जुर्माना करने का आग्रह किया। कोर्ट के न्याय निर्णय अधिकारी डॉ.राजेश गोयल ने गणेश उद्योग फैट्री के मालिक ने सब स्टैंडर्ड तेल का निर्माण व विक्रय करना माना। साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 के तहत गणेश उद्योग फैट्री के प्रोप्राइटर आयुष शर्मा पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इस आदेश के बाद अन्य व्यापारियों में भी हडकम्प मचा हुआ।
Published on:
20 Jul 2022 08:30 am
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