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पंचायत सचिव ने नहीं दी सूचना, लगा एक हजार का जुर्माना , पहले भी लग चुका है पांच हजार का जुर्माना

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपीलार्थी राकेश कुमार सांसी ने ग्राम पंचायत सचिव से 9 बिन्दुओं पर सूचनाएं मांगी

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Penalty for not giving notice in bhilwara

Penalty for not giving notice in bhilwara

बागोर।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपीलार्थी राकेश कुमार सांसी ने ग्राम पंचायत सचिव से 9 बिन्दुओं पर सूचनाएं मांगी थी । जिसका एक लंबे समय तक भी कोई सूचना अपीलार्थी को नही मिलने पर अपीलार्थी ने लोक सूचना आयोग में शिकायत की थी।

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जिस पर लोक सूचना आयोग ने 30 दिवस में एक हजार के जुर्माने की राशि सचिव के वेतन से काटकर जमा कराने का नोटिस ग्राम पंचायत को दिया। अपीलार्थी को 21 दिवस में डाक से नि:शुल्क सूचना भिजवाने के निर्देश दिए। भिजवाई जाए। अपीलार्थी 23 मई 2017 को एक प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत बागोर सचिव को देकर वर्ष 2014 से 2017 तक ग्राम पंचायत बागोर की सरपंच ज्योति देवपुरा के कार्यकाल में विभिन्न खरीद के बिल बाऊचर एवं उल्लेखित प्रस्तावों की फ़ोटो प्रति सहित 9 बिन्दुओं पर सूचनाओं मांगी थी।

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सूचना नहीं देने पर 22 मार्च को आयोग ने सचिव को नोटिस जारी किया जिसका भी सचिव द्वारा सूचना आयोग को जवाब नही दिया गया । जिसको आयोग ने लापरवाही मानते हुए सचिव पर एक हजार का जुर्माना लगाया।सचिव धीरज कुमार शर्मा द्वारा सूचना नही देने को लेकर राजस्थान राज्य लोक सूचना आयोग सितम्बर 2017 में भी पांच हजार का जुर्माना सचिव पर कर चुका है ।

बजरी का अवैध दोहन
पारोली . आसोप गांव में बजरी का अवैध दोहन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि बजरी माफियो ने चरागाह में जगह जगह बजरी के ढेर लगा रखे हैं । आसोप ओर कोलियास के बीच बजरी निकालने का काम जारी है। 500 बीघा चरागाह भूमि को खराब कर दिया है ।


बजरी पकड़ी
बिजौलियां . नला का माता जी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार सुबह खनिज विभाग व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दो ट्रक अवैध बजरी के जब्त करके 2 लाख 21 हजार रुपए नकद जुर्माना वसूल किया। दोनों ट्रक शोपुरा तहसील माण्डलगढ़ से बजरी भरकर कोटा जा रहे थे। रास्ते में नला का माताजी मे ंइनको रोककर जांच कर जब्त किया गया।