
Private schools will no longer be able to stop TC
अब प्रदेश के निजी (गैर सरकारी) स्कूल विद्यार्थियों के ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) रोक नहीं सकेंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने आदेश में कहा है कि यदि किसी छात्र-छात्रा या अभिभावक की ओर से आवेदन करने के बाद भी टीसी नहीं दी जाती है, तो संबंधित स्कूल के खिलाफ राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 व नियम 1993 (संशोधित नियम 2011) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
निदेशक ने दिए आदेश
प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (प्रारंभिक व माध्यमिक) को आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि कई निजी स्कूल अलग-अलग कारणों से समय पर विद्यार्थियों को टीसी नहीं जारी करते। इस कारण अभिभावकों को परेशानी होती है और बच्चों का भविष्य प्रभावित होता है।
आदेशों की अवहेलना पर होगी कार्रवाई
यदि कोई निजी स्कूल आवेदन के बाद भी टीसी जारी नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी को ऐसे मामलों में तुरंत रिपोर्ट लेने और आगे कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
अब अभिभावकों को मिलेगी राहत
Published on:
12 Sept 2025 08:31 am
बड़ी खबरें
View Allभीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
