
Prohibition and removal in paper in bhilwara
भीलवाड़ा।
उपखण्ड मजिस्टे्रट रिया केजरीवाल ने आदेश जारी कर भीलवाडा शहर के विभिन्न चिन्हित क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के पाए जाने से इसकी रोकथाम को लेकर चिन्हित क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी कंटेनमेंट एरिया घोषित कर सख्त निषेधाज्ञा लागू की है।
आदेश के अनुसार भीलवाडा शहर के थाना सर्किल प्रतापनगर में संचेती कॉलोनी, पुराना बापूनगर, लवकुश व्यायाम, खेडाखूंट माताजी के पास, आजादनगर, अहिंसा बंगलो पांसल, अनुकम्पा बिल्डिंग के चिन्हित क्षेत्रों तथा सुभाषनगर थाना क्षेत्रा में सख्त निषेधाज्ञा लागू की है।
एक अन्य आदेश के शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के पुलिस लाईन, जवाहरनगर, ट्रांसपोर्टनगर, पटेलनगर, अक्षरधाम रिसोर्ट संतोष कॉलोनी, 100 फीट रोड, पीएचसी पुराना बापूनगर, गुरुजी की होटल, आजादनगर के चिन्हित क्षेत्रों से, थाना क्षेत्र कोतवाली के शास्त्रीनगर, सोलंकी टाकीज के पीछे, रिद्धि-सिद्धि हलेड रोड, न्यू हाउसिंग बोर्ड शास्त्रीनगर, मोहम्मदी कॉलोनी शास्त्री नगर के चिन्हित क्षेत्रों से, थाना क्षेत्र भीमगंज के तेजाजी चौक, तिलकनगर, मारुतिनगर, पंचमुखी क्षेत्र, शहीद चौक, महेशनगर गली आदर्शनगर, पुरानी धानमण्डी, अशोकनगर राघव हॉस्पिटल के पीछे के चिन्हित क्षेत्रों से, पुर थाने के बस स्टेण्ड पुर, चावण्डा माता मंदिर के पास के चिन्हित क्षेत्रों से तथा थाना माण्डल के तहत ग्राम आरजिया के चिन्हित क्षेत्रों से सख्त निषेधाज्ञा हटा ली गई है।
Updated on:
27 Aug 2020 11:15 pm
Published on:
28 Aug 2020 12:02 am
बड़ी खबरें
View Allभीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
