
Proposals for new panchayats will be held till 29 in bhilwara
भीलवाड़ा।
पंचायती राज विभाग की ओर से ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन कार्यक्रम को लेकर संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। अब जिला कलक्टर की ओर से नई ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के प्रस्ताव 29 जुलाई तक तैयार कर प्रकाशन किए जा सकेंगे। आपत्तियां 30 जुलाई से 29 अगस्त तक ली जाएंगी। आपत्तियों पर सुनवाई 30 अगस्त से 4 अगस्त तक होगी। सुनवाई के बाद प्रस्ताव 5 से 7 सितंबर के बीच पंचायतीराज विभाग को भेजे जाएंगे।
पंचायत राज विभाग की एक और गाइडलाइन के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों, सहरिया क्षेत्र (किशनगंज एवं शाहबाद) एवं चार मरूस्थलीय जिलों बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत के गठन में न्यूनतम जनसंख्या 2500 और अधिकतम 5000 रहेगी। अन्य जिलों में 4000 से 5000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत बनेगी। पंचायत समितियों के लिए 40 या अधिक ग्राम पंचायतों की संख्या या 1.50 लाख या अधिक आबादी वाली, लेकिन नई पंचायत में कम से कम 20 ग्राम पंचायतें रखी जाएंगी। शेष अन्य जिलों में 40 या उससे अधिक ग्राम पंचायतों की संख्या या 2 लाख या उससे अधिक आबादी वाली, लेकिन नई पंचायत में कम से कम 25 ग्राम पंचायतें रखी जाएंगी।
ऐसे होगा वार्डों का निर्धारण
ग्राम पंचायत में 3000 हजार तक की जनसंख्या के लिए कम से कम 5 वार्ड और उससे अधिक होने पर 2 वार्ड की बढ़ोतरी होगी। पंचायत समितियों में एक लाख तक जनसंख्या के लिए कम से कम 15 वार्ड और एक लाख से अधिक की जनसंख्या होने पर एक लाख से अधिक प्रत्येक 15 हजार या उसके भाग के लिए दो वार्ड की बढ़ोतरी की जाएगी।
संशोधित कार्यक्रम
- 29 जुलाई तक प्रस्ताव प्रकाशन।
- 30 जुलाई से 29 अगस्त तक आपत्तियां।
- 30 जुलाई से 4 अगस्त तक सुनवाई।
- 5 सितम्बर से 7 सितंबर तक अन्तिम सूची।
Published on:
13 Jul 2019 04:04 am
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