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शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, मारपीट के बाद आभूषण छीनकर भगा दिया, अदालत ने युवक को नहीं दी अग्रिम जमानत

महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर जालसाजी मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज की

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Rape dodged weddin case in bhilwara

Rape dodged weddin case in bhilwara

भीलवाड़ा।

कोटा की महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर जालसाजी मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक व्यक्ति की ओर से लगाई अग्रिम जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। इससे पहले आरोपित की एफआईआर को झूठा बताकर रद्द करने की याचिका को राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर बेंच भी खारिज कर चुका है।

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मूलत: दांथल हाल चित्तौडग़ढ़ निवासी रतन जांगिड़ ने अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थी। लोक अभियोजक राजकुमार शर्मा एवं अधिवक्ता राजू डीडवानिया ने पीडि़ता की ओर से पैरवी की। मालूम हो, 3 जनवरी 2017 को कोटा की महिला ने प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज कराया कि 18 जुलाई 2015 को रतन जांगिड़ ने महुआ में धर्मस्थल पर जालसाजी कर उससे शादी की। उसके बाद पुर रोड स्थित कॉलोनी में मकान में रखा गया।

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वहां पीडि़ता से दुष्कर्म किया। कुछ दिन बाद मारपीट कर आभूषण छीनकर भगा दिया। उसके बाद पीडि़ता गर्भवती हो गई। उसके एक बच्चा भी हो गया। आरोपित रतन ने रखने से मना कर दिया और आपराधिक षड़यंत्र के तहत विवाह की बात कहीं। इस षड्यंत्र में सुनीता शर्मा और उसका पुत्र वरूण शामिल था। प्रतापनगर थाना पुलिस ने दुष्कर्म और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था।

न्याय शिविर में कई मामले न‍िपटाए

रायपुर . ग्राम पंचायत बोराणा में बुधवार को अटल सेवा केन्द्र पर न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व शिविर लगाया गया। शिविर में राजस्व के कार्यों में नामन्तरण 49, विभाजन 12, नकल 46, सीमा ज्ञान 5 व अन्य 7 मामले निपटाए गए। शिविर में 10 वर्ष बाद दत्तक पुत्र जगदीश रेगर को खातेदारी अधिकार मिला। शिविर में 10 पात्र परिवारों को उज्वला योजना के अन्र्तगत कार्यवाहक उपखण्ड अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत ग्राम पंचायत सरपंच व भाजपा मण्डल अध्यक्ष प्रकाश टांक ने निशुल्क गैस कनेक्शन दिए। शिविर में पंचायत समिति सदस्य हीरालाल गुर्जर, ग्राम पंचायत बांगड़, सरपंच गोरधन गुर्जर, तहसीलदार मनोहरलाल कुमावत, ग्राम विकास अधिकारी अशोक मारू, हल्का पटवारी सचिन कुमार मण्डीवाल सहित ग्रामीण उपस्थित थे।