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सिक्के लेने से मना किया तो कार्रवाई

जिले में दस रुपए के सिक्के को लेकर दुकानदारों व लोगों में संशय है

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जिले में दस रुपए के सिक्के को लेकर दुकानदारों व लोगों में संशय है

भीलवाड़ा।

जिले में दस रुपए के सिक्के को लेकर दुकानदारों व लोगों में संशय है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने साफ किया कि हर डिजाइन के सिक्के प्रचलन में हैं। ये सभी असली हैं और मान्य हैं। उनके लेन-देन से इनकार करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की जा सकती है। आरबीआई यह संदेश मोबाइल पर भी भेज रही है।
बाजार में 10 रुपए के सिक्के के बंद या नकली बता अफवाह फैलाई जा रही है।

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चाय, होटल, सब्जी विक्रेता, पान विक्रेता, किराणा व्यापारी सहित आम लोग भी सिक्के लेने से कतरा रहे है। बैंक अधिकारियों का कहना है कि शहर में चल रहे सभी सिक्के सही है। आरबीआई ने साफ कहा है कि सभी रंग-रूप और आकारों वाले १० के सिक्के सही है और किसी को लेनदेन से परहेज नहीं करना चाहिए। इस बारे में झूठी अफवाह पर ध्यान नहीं देने तथा बिना झिझक लेने की सलाह दी है।

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ये चलन से बाहर : आरबीआई ने 1, 2, 3, 5, 10, 20 व 25 पैसे के सिक्के 30 जून 2011 से वापिस लिए। ये वैध मुद्रा नहीं है। बीते दो साल में दस रुपए के चार बार सिक्के जारी किए, जो सभी मान्य है। ये 28 जनवरी 2016 अंबेडकर की 125वीं जयंती। 22 जून 2016 चिन्मयानंद की जन्म सदी। 26 अप्रेल 2017 अभिलेखागार के 125वें वार्षिक उत्सव, 29 जून 2017 राजचंद्र की 150वीं जयंती पर जारी हुए


जुर्माना-जेल संभव
नोट या सिक्के का जाली मुद्रण, जाली नोट या सिक्के चलाना और सही सिक्कों को लेने से मना करना भारतीय दंड संहिता की धारा 489 के तहत अपराध है। इन धाराओं के तहत किसी विधिक न्यायालय द्वारा आर्थिक दंड, कारावास अथवा दोनों की सजा दी जा सकती है।


सभी सिक्के चलन मेंं
दस रुपए के सभी सिक्के चलन में है। कोई इसे लेने से मना नहीं कर सकता है। बैंक भी सिक्के जमा करता है, लेकिन छोटी मात्रा में एक साथ बड़ी मात्रा में सिक्के जमा नहीं किए जा सकते हैं। आरबीआई ने आम जनता की सुविधा के लिए ही दस के सिक्के जारी किए है।
आरपी लढ्ढा, जिला अग्रणी प्र

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