कैंसिल नंबर का रिटर्न 31 दिसम्बर तक करना होगा दाखिल
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return have to be submited till December 31
भीलवाड़ा। पंजीकरण कराने के बाद जीएसटी नंबरों को 30 सितम्बर तक कैंसिल कराने वाले कारोबारियों को फाइनल रिटर्न 31 दिसम्बर से पहले भरना होगा। इसके लिए पोर्टल पर जल्द फॉर्म उपलब्ध होगा। विभाग के अनुसार सरकार ने पहले जीएसटी नंबर कैंसिल कराने वाले कारोबारियों के लिए 30 दिन में रिटर्न भरने के निर्देश दिए थे। पोर्टल पर फॉर्म उपलब्ध नहीं होने से इसको लागू नहीं किया जा सका। इसके कारण हर तिमाही जुलाई 17 से सितम्बर, अक्टूबर से दिसम्बर, जनवरी 18 से मार्च, अप्रेल से जून और जुलाई से सितम्बर तक का रिटर्न भर सकेंगे। जीएसटी नंबर कैंसिल कराने की पूरी जानकारी के साथ भरी गई एप्लीकेशन कर विभाग के अधिकारियों को 30 दिन में स्वीकारनी होगी। सरकार ने व्यापार स्थानातंरण के मामलों में एडवाइजरी जारी कर जीएसटी नंबर के कैंसिल होने से पहले कारोबारी को जीएसटी नंबर लेने की बाध्यता लागू की है। कर विभाग के अधिकारी रिटर्न में अंतर मिलने पर सात दिन में कारोबारी को बताएंगे। कारोबारी का पक्ष सुने बिना एप्लीकेशन निरस्त नहीं होगी। सीए प्रकाश गंगवाल ने बताया कि कारोबारियों को शेष स्टॉक की जानकारी के साथ देय टैक्स व क्रेडिट भी बताना होगा।
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