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टैक्स जमा नहीं कराया तो हो सकती है जेल

- आयकर विभाग ने पांच लोगों के खिलाफ कसा शिकंजा- आर्थिक अपराध न्यायालय जोधपुर में अभियोजन की कार्रवाई- प्रदेशभर से 88 मामले दर्ज
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Tax can not be deposited if jail in bhilwara

Tax can not be deposited if jail in bhilwara

भीलवाड़ा ।

टैक्स चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ आयकर विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। भीलवाड़ा शहर के पांच जनों के खिलाफ आर्थिक अपराध न्यायालय जोधपुर में अभियोग चलाने के लिए वाद दायर किए गए हैं। विभाग की इस कार्रवाई से अन्य लोगों में भी हड़कम्प मच गया है।


आयकर विभाग के उच्च अधिकारी ने बताया कि आर्थिक अपराध न्यायालय जोधपुर में अब तक 28 मामलों में कुल 88 वाद दायर किए गए हैं। इनमें जानबूझ कर आयकर रिटर्न जमा नहीं कराने वालों और देरी से रिटर्न जमा कराने वालों के खिलाफ आइटी एक्ट 276 सीसी के तहत 81 मुकदमे दर्ज करवाए हैं। इनमें भीलवाड़ा के पांच मामले हैं। पांच मामलों में से तीन ऐसे हैं, जिनमें विवरीणिका में आय सही नहीं दर्शाई गई। एक मामले में करदाता ने बकाया राशि जमा नहीं कराई। एक में आयकर रिटर्न देरी से भरा गया तथा तीन हजार रुपए की ज्यादा राशि स्वत: निर्धारण (सेल्फ असेसमेन्ट) से भुगतान कर दिया।


किया आगाह
विभाग ने आगह किया है कि जन लोगों का टैक्स बनता है, वे १५ मार्च तक अग्रिम टैक्स के रूप में राशि जमा करा सकते हैं। समय रहते टैक्स जमा नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी।

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