
two and half lakh compensation orders contractor in bhilwara
करेड़ा।
राज्य उपभोक्ता प्रतितोष मंच ने अहम फैसला सुनाते हुए ठेकेदार द्वारा समय पर निर्माण नहीं करने व संतोषजनक कार्य नहीं करने का दोषी मानते हुए परिवादी को 2 लाख 53 हजार 440 रुपए का हर्जाना देने के आदेश दिया।
करेड़ा निवासी गोविन्दलाल स्वर्णकार ने मकान निर्माण के लिए ठेकेदार चावण्डिया निवासी मोहन लाल मेघवंशी को ठेका दिया था। लेकिन ठेकेदार ने समय पर निर्माण नहीं किया जो किया वह भी आधा अधूरा छोड़ दिया। इस पर स्वर्णकार ने जिला उभोक्तता मंच में वाद दायर किया।
मंच ने ठेकेदार को दोषी मानते हुए 35 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति के आदेश दिए। इससे असंतुष्ट होकर परिवादी ने राज्य उपभोक्ता प्रतितोष मेंच में बैंच नंबर एक में अपील की। जिस पर राज्य उपभोक्ता मंच ने फैसला सुनाते हुए ठेकेदार को अधूरा काम छोड़ेने पर एक लाख रुपए, त्रुटिपूर्ण काम को सुधारने के लिए एक लाख, मानसिक क्षति के लिए 50 हजार, कमिश्नर नियुक्त करने के लिए 3 हजार 440 रुपए क्षतिपूर्ति के आदेश दिए।
डम्पर की टक्कर से महिला की मौत
भीलवाड़ा. लक्ष्मीपुरा बाइपास के निकट शनिवार को डम्पर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार महिला सालरिया खेड़ा निवासी केसर (40) पत्नी तेजा भीलकी मौत हो गई, जबकि तीन जने घायल हो गए। यह सभी एक ही बाइक पर सवार थे।
एएसआई जगमालसिंह ने बताया कि बाइक पर तीन महिलाएं और एक पुरुष डेढ़वास में रिश्तेदार से मिलने गए। वे वापस मोहनपुरा लौट रहे थे। बाइपास पर डम्पर चालक टक्कर मारकर भाग गया। हादसे में मोहनुपरा निवासी डालू भील, उसकी पत्नी हैप्पी तथा नारायणपुरा निवासी देऊ तथा केसर (40) घायल हो गई। यह सभी एक ही बाइक पर सवार थे।
Published on:
08 Jul 2018 02:21 pm
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