
दो तस्करों को आठ साल की सजा
भीलवाड़ा. विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस मामलात) बृजमाधुरी शर्मा ने डोडा चूरा तस्करी के पांच साल पुराने मामले में सोमवार को अहम फैसला सुनाया। एनडीपीएस कोर्ट ने फैसले में दो जनों को दोषी माना। इनको आठ-आठ साल की सजा सुनाई। वहीं अस्सी-अस्सी हजार रुपए जुर्माने के भी आदेश दिए। सजा पाने वालों में खातोलाई थाना बांदरसिंदरी (किशनगढ़) निवासी छोटूलाल गुर्जर व गणेशपुरा (बांदरसिंदरी) निवासी हीरालाल जाट शामिल है। अदालत के सजा सुनाए जाने के दौरान अभियुक्त कोर्ट में पेश थे। उनको बाद में जेल भेज दिया गया। फैसला सुनाए जाने के बाद पुलिस ने अभियुक्तों को अभिरक्षा में ले लिया।
प्रकरण के अनुसार 30 मई 2017 को मांडलगढ़ थाना पुलिस को मुखबिर से सूचला मिली कि बिना नम्बरी कार में दो जने डोडा चूरा तस्करी कर ला रहे हैं। यह मध्यप्रदेश से लेकर आए और आगे ले जाना है। पुलिस ने मामले को गंभीर लेते हुए तत्काल टीम बनाई। तत्कालीन सीआई गजेन्द्रसिंह की अगुवाई में नाकाबंदी की गई। क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान शंका के आधार पर एक कार को रूकने का इशारा किया। चालक गाड़ी को रोकने के बजाए भगा ले गया। पुलिसकर्मियों ने पीछा करके कार को रोक लिया। तलाशी लेने पर उसमें तीन बोरों में 48 किलो डोडा चूरा भरा मिला। मौके से अभियुक्त छोटूलाल व हीरालाल को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाशचंद्र चौधरी ने अभियुक्तों के खिलाफ 11 गवाह और 60 दस्तावेज पेश कर आरोप सिद्ध किया। अदालत ने खातोलाई थाना बांदरसिंदरी (किशनगढ़) निवासी छोटूलाल गुर्जर व गणेशपुरा (बांदरसिंदरी) निवासी हीरालाल जाट को आठ-आठ साल की सजा सुनाई।
Updated on:
12 Jul 2022 12:13 pm
Published on:
12 Jul 2022 12:13 pm
