
Two smugglers to ten years imprisonment in bhilwara
भीलवाड़ा।
विशिष्ट न्यायालय (एनडीपीएस मामलात) ने मादक तस्करी के मामले में बुधवार को दो जनों को दोषी मानते हुए दस-दस साल के कारावास की सजा सुनाई। एक-एक लाख रुपए जुर्माने के भी आदेश दिए। सजा पाने वालों में बीगोद निवासी दयानंद उर्फ दुर्गेश बैरवा व ढोकलिया (कोटड़ी) निवासी कैलाश बैरवा शामिल हैं। मामले में एक व्यक्ति को दोषमुक्त कर दिया गया।
बीगोद निवासी दयानंद उर्फ दुर्गेश बैरवा व ढोकलिया (कोटड़ी) निवासी कैलाश बैरवा को दस दस साल की सजा सुुनाई है। इस मामले में एक व्यक्ति को दोषमुक्त कर दिया गया। प्रकरण के अनुसार 2 अप्रेल 2017 को माण्डलगढ़ थाना पुलिस ने खाचरोल चौराहे पर नाकाबंदी में एक पिकअप में प्लास्टिक के सात कट्टों और सात बोरों में 344 किलो 900 ग्राम अफीम डोडा चूरा बरामद किया था। चालक दयानंद को गिरफ्तार कर लिया। जांच में वाहन मालिक कैलाश को भी गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक प्रदीप अजमेरा ने अभियुक्तों के खिलाफ 12 गवाह व 104 दस्तावेज पेश कर आरोप सिद्ध किया।
Published on:
19 Dec 2018 11:05 pm
