
Vehicles will not run more than 40 km in Bhilwara
भीलवाड़ा। शहर एवं जिले में सड़क को सुरक्षित एवं दुर्घटनाओं पर अंकुश के लिए जिला प्रशासन अब वाहनों की गति पर कडाई से अंकुश लगाएगा। इसके लिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में गतिसीमा निर्धारण के साथ-साथ शहर में पार्किग स्थल, साईलेन्स जोन, नो-पार्किग जोन के लिए अधिसूचना जारी कर चिन्हित स्थान अधिसूचित किए है।
जिला परिवहन अधिकारी डॉ. वीरेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 112 एवं राजस्थान मोटर यान नियम 1990 के नियम 8.1 के उपनियम (1) के अन्तर्गत जिला सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्धन समिति की ओर से गठित उप समिति की अनुशंसा पर जिला कलक्टर नकाते ने अधिसूचना जारी की है। नियमानुसार हलके चौपहिय वाहन की हाइवे पर १०० किमी की अधिकतम गति रहेगी। शहरी क्षेत्र से गुजर रहे हाइवे पर यह गति ८० किमी की रहेगी। हाईवे पर बाइक की अधिकतम गति ८० किमी रहेगी। इसी प्रकार अन्य सड़क पर अधिकतम गति ७० ही रहेगी। शहरी क्षेत्र की सड़क पर चौपहिया वाहनों की अधिकतम गति ५० किमी व दुपहिया की गति ४० किमी ही रहेगी।
साइलेंस-पार्किग जोन के लगेंगे बोर्ड
उन्होंने बतायाकि वाहनों एवं सड़क की श्रेणी तथा क्षैत्र के अनुसार जिले में भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गतिसीमा के अध्यधीन गति सीमा का निर्धारण भीलवाड़ा शहर में साईलेन्स जोन, पार्किग स्थल तथा नो-पार्किग जोन भी निर्धारित किए गए है। इसी प्रकार समस्त रोड एजेन्सी यथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर विकास न्यास, नगर परिषद, नगर पालिका एवं अन्य एजेन्सी गति सीमा का अनिवार्य साइलेंस-पार्किग जोन आदि का चिन्ह बोर्ड चिंहित स्थान पर लगाएंगें ।
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भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा
क्रम.सं. मोटर वाहनों के प्रकार 4 लेन और ऊपर विभाजित कैरिजवे बिना डिवाइडर वाली रोड या हाईवे शहरी/नगरीय सीमा में अधिकतम गतिसीमा अन्य सड़कें
1. चार पहिया यात्री वाहन ( चालक सहित बैठक क्षमता 9 तक)(एम 1 श्रेणी) 100 किमी/घंटा 80 किमी/घंटा 70 किमी/घंटा 70 किमी/घंटा
2. चार पहिया यात्री वाहन ( चालक सहित बैठक 9 से अधिक)(एम 2 व एम 3 श्रेणी) 90 किमी/घंटा 70 किमी/घंटा 60 किमी/घंटा 60 किमी/घंटा
3. माल की ढुलाई के लिए उपयोग किए जाने वाले भार वाहन ;सभी एन श्रेणी के वाहन 80 किमी/घंटा 60 किमी/घंटा 60 किमी/घंटा 60 किमी/घंटा
4. मोटरसाइकिलें (दो पहिया) 80 किमी/घंटा 60 किमी/घंटा 60 किमी/घंटा 60 किमी/घंटा
5. चौपहिया मोटरसाइकिलें 60 किमी/घंटा 40 किमी/घंटा 50 किमी/घंटा 50 किमी/घंटा
6. तीन पहिया वाहन 50 किमी/घंटा 30 किमी/घंटा 50 किमी/घंटा 50 किमी/घंटा
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जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एनएच 27 के कुछ भाग पर निर्धारित अधिकतम गतिसीमा
क्रम संख्या मोटर वाहनों के प्रकार चार पहिया यात्री वाहन (चालक सहित बैठक क्षमता 9 तक)(एम 1 श्रेणी) चार पहिया यात्री वाहन ( चालक सहित बैठक 9 से अधिक)(एम 2 व एम 3 श्रेणी) माल की ढुलाई के लिए उपयोग किए जाने वाले अधिक वाहन,सभी एन श्रेणी के वाहन मोटरसाइकिलें समस्त प्रकार के दो पहिया वाहन
1. नेशनल हाईवे 27
(आरोली टोल प्लाजा से सलावटियां चौराहा तक) 80 किमी/घंटा 70 किमी/घंटा 70 किमी/घंटा 60 किमी/घंटा
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वाहनों की श्रेणी अनुसार शहरी क्षेत्र में यूं रहेगी गति
मोटर वाहनों के प्रकार अधिकतम गतिसीमा
- चार पहिया यात्री वाहन (चालक सहित बैठक क्षमता 9 तक)(एम 1 श्रेणी) 50 किमी/घंटा
- चार पहिया यात्री वाहन ( चालक सहित बैठक 9 से अधिक)(एम 2 व एम 3 श्रेणी) 40 किमी/घंटा
- माल की ढुलाई के लिए उपयोग किए जाने वाले भार वाहन ;सभी एन श्रेणी के वाहन 40 किमी/घंटा
- मोटरसाइकिलें (समस्त प्रकार के दुपहिया वाहनों के लिए) 40 किमी/घंटा
- तीन पहिया वाहन 30 किमी/घंटा
ये थी गठित समिति
डॉ. राठौड़ ने बताया कि स्थानों का चिन्हिकरण एवं गतिसीमा का निर्धारण जिला सडक सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदित एवं उसके द्वारा गठित उप समिति की अनुशंसा पर किया गया। इस समिति के अध्यक्ष अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग थे। समिति में एनएचएई परियोजना निदेशक, नगर विकास न्यास एवं नगर परिषद के अधिशासी अभियंता, प्रभारी यातायात पुलिस, एवं जिला परिवहन अधिकारी थे।
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शहर में साइलेंस जोन
- ओवर ब्रिज, जिला कलक्ट्रेट कार्यालय, जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला एवं सेशन न्यायाधीश निवास, सेशन कोर्ट रोड एवं आसपास का क्षैत्र। राजेन्द्र मार्ग उच्च माध्यमिक विद्यालय, एमएलवी कॉलेज, से.मु.मा. राजकीय महाविद्यायल एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं समस्त महाविद्यालय एवं विद्यालयों के आसपास का क्षैत्र। महात्मा गांधी चिकित्सालय एवं समस्त चिकित्सालयों के आसपास का क्षैत्र।
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शहर के पार्किग स्थल
चौपहिया वाहन (कार/जीप)
-रेलवे स्टेशन के सामने , इन्दिरा मार्केट योजना में प्रदर्शित इन्दिरा मार्केट प्याऊ के पास, पुलिस कन्ट्रोल रूम के पीछे,लक्ष्मीनारायण मन्दिर के पास, मुख्य डाकघर की दीवार के सहारे, कॉपरेटिव के पास, सूचना केन्द्र के सामने, आयुर्वेद अस्पताल दीवार के सहारे, नागोरी गार्डन, महात्मा गांधी अस्पताल के सामने, सेशन कोर्ट के अन्दर, बादल टॉकीज के सामने, भैरव कॉम्पलेक्स के पास, शनिदेव मंदिर के सामने गांधीनगर, आजाद चौक मूर्ति के पास , आजाद चौक के अन्दर पश्चिम दिशा की दीवार के सहारे, आजाद चौक - महिला मार्केट, पशु चिकित्सालय के पास, अविविनिलि कार्यालय कृषि मण्डी के सामने, गांधी मजदूर सेवालय के पास महावीर पार्क की दीवार के सहारे एवं बंजारा होटल (इन्दिरा मार्केट) के सामने।
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दुपहिया वाहन पार्किंग स्थल
सम्पूर्ण शहर में स्थित बाजार में दुकानों के बाहर सफेद लाइन के अन्दर पांच पीट के क्षैत्र में, सेशन कोर्ट दीवार के सहारे, आजाद चौक के अन्दर, आजाद चौक - महिला मार्केट, मुख्य डाकघर (मजार) के पास।
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पिकअप पार्किंग स्थल
काशीपुरी रोड़ पर मानसिंहका हवेली के साकने (रेलवे पटरी के सहारे), बीएसएनएल ऑफिस के पास एवं गल्र्स कॉलेज दीवार के सहारे (बड़ला चौराहा रोड)
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टेम्पो/ऑटो पार्किंग स्थल
रोड़वेज बस स्टेण्ड के बाहर, महाराणा टॉकिज, अजमेर तिराहा, रेलवे फ ाटक के पास, श्रीगेस्ट हाउस चौराहा, बड़ला चौराहा एम,जी, अस्पताल छोटे गेट के पास
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हाथ थैला स्टैंड
बाजार न. 2 कंट्रोल रूम के पीछे, कृषि उपज मण्डी के पास।
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नो-पार्किंग जोन
कलक्ट्रेट चौराहे से सीरत सराय रोड़, स्टेशन चौराहा, गोल प्याऊ चौराहा, महाराणा टॉकिज , बालाजी मार्केट, सुभाष मार्केट कोतवाली मार्ग, राजेन्द्र मार्ग, मुरली विलास मार्ग, मशीनरी मार्केट एवं आजाद चौक मार्ग।
Published on:
20 Dec 2020 12:43 pm
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