एक तरफ महिला की माने तो उसका कहना है कि, लड़का उसका पति है। मामले में बाल आयोग ने संज्ञान लेते हुए सिंगरौली के एसपी, पुलिस, सरपंच और महिला के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने निर्देश जारी किये हैं। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग को पत्र लिखकर किशोर की शादी शून्य करने के भी निर्देश दिए हैं।
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यह है मामला
मामले को लेकर बाल आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान का कहना है कि, उनके पास एक पिता अपने नाबालिग बेटे को लेकर गुहार लगाने आया है। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया है कि, वे सूबे के सिंगरौली जिले के खुटार ग्राम के दक्षिण टोला में रहते हैं। नाबालिग किशोर से गांव के सरपंच बाल मुकुंद सिंह ने फरमान जारी करते हुए नाबालिग की जबरदस्ती शादी दोगुनी उम्र की तलाकशुदा महिला से करा दी है। सरपंच ने हुकुम जारी किया था कि, अगर लड़के ने महिला को पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया तो उसे जात से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। मामले में अब महिला और उसके परिजन उसके बेटे को अकेला नहीं छोड़ रहे हैं।
बाल आयोग ने की कार्रवाई
चौहान ने बताया कि मामले में नाबालिग किशोर के संबंध में सरपंच सहित नाबालिग की शादी कराने के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जेजे एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही, बाल आयोग की तरफ से महिला एवं बाल विकास विभाग को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि, नाबालिग की शादी शून्य कराई जाए।
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