
भोपाल। मध्य प्रदेश में 2023 चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनावी कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। अब प्रदेश में 5 जनवरी 2023 को मतदान होंगे। शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी कार्यक्रम घोषित करने के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। दरअसल मध्यप्रदेश में 63300 पंच पद रिक्त हैं। अब इन पदों के लिए 5 जनवरी को मतदान होना तय किया गया है। इसके साथ ही सरपंच के 200 और जनपद सदस्य के 9 पदों के लिए वोटिंग कराई जाएगी। नियमानुसार पद का चुनाव मतपत्रों के माध्यम से ही कराया जाएगा। जबकि, जनपद सदस्य के लिए ईवीएम मशीन से वोटिंग कराई जाएगी।
यह है चुनावी कार्यक्रम
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से घोषित किए गए चुनावी कार्यक्रम के साथ ही कहा गया है कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य 15 दिसंबर 2022 से शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 22 दिसंबर तय की गई है। निर्देशन पत्र की जांच 23 दिसंबर को की जाएगी। उम्मीदवारों के नाम वापसी की अंतिम तिथि 26 दिसंबर निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को प्रतीक चिह्नों का आवंटन भी 26 दिसंबर को किया जाएगा।
5 जनवरी को मतदान, 9 जनवरी को आएंगे नतीजे
क्षेत्रों में मतदान 5 जनवरी 2023 को किया जाएगा। पंच पद के लिए काउंटिंग मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतदान केंद्रों पर ही शुरू कर दी जाएगी। जबकि सरपंच जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए काउंटिंग 9 जनवरी 2023 की सुबह 8 बजे से विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से की जाएगी। राज्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक जनपद पंचायत सदस्य के परिणाम 9 जनवरी को जबकि जिला पंचायत सदस्य के परिणाम 10 जनवरी 2023 तक घोषित किए जाएंगे।
इन पदों के लिए किए जाएंगे मतदान
जानकारी के मुताबिक 61936 पंच, 122 सरपंच से 9 जनपद पंचायत सदस्य के लिए उपचुनाव कराए जा रहे हैं। इनमें से 1364 पंच और 78 सरपंचों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अब इन पदों के लिए भी चुनाव कराए जाने हैं।
Published on:
10 Dec 2022 10:57 am
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