
property tax
Mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में वित्तीय वर्ष 2024-2025 की समाप्ति के पहले नगर निगम समेत जिले के अन्य विभागों में टैक्स वसूली समेत अन्य प्रक्रिया में काफी तेजी आ गयी है। टैक्स वसूली के लिए आफिस छुट्टियों में भी खुल रहे हैं। वहीं एक अप्रेल से लागू होने वाली नयी कलेक्टर गाइडलाइन और ई- आफिस प्रणाली के क्रियान्यवन के लिए अफसर रात-दिन पसीना बहा रहे हैं। कई आफिस देर रात तक खुल रहे हैं।
नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स के सरचार्ज पर 50 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है। छूट 31 मार्च तक मिलेगी। इसके बाद भुगतान न करने पर दोगुनी राशि चुकानी पड़ेगी। टैक्स जमा हो सके इसके लिए वित्तीय वर्ष के आखिरी दिनों में नगर निगम के सभी जोन और वार्ड कार्यालय खुले रहेंगे।
टैक्स के करदाताओं के खुद के आवासीय उपयोग वाली संपत्तियों के संपत्ति कर में 50 प्रतिशत की रियायत चालू वित्तीय वर्ष में संपत्तिकर का भुगतान करने वालों को ही मिलेगी। 2024-25 की अवधि समाप्त होने के बाद रियायत नहीं मिलेगी। अगले वित्तीय वर्ष अप्रेल से शत-प्रतिशत वार्षिक भाड़ा मूल्य के आधार पर संपत्ति कर की गणना की जाएगी। तब दोगुनी राशि देनी होगी।
करदाताओं की सुविधा देने के लिए निगम के सभी जोन एवं वार्ड कार्यालय शनिवार-रविवार सहित अन्य अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे। ताकि संपत्तिकर सहित अन्य करों, शुल्क को लोग जमा कर सकें। ऑनलाइन शुल्क भी जमा कर करने की सुविधा है।
Published on:
24 Mar 2025 11:49 am
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