25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देश में किस पर कितना लगेगा टैक्स, यहां देखें GST की अधिकृत LIST

जीएसटी बिल पास होने के बाद मध्यप्रदेश में भी इसके फायदे और नुकसान पर बहस छिड़ गई है। कई लोग 1 जुलाई से इसके लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। 

2 min read
Google source verification

image

Manish Geete

Jun 30, 2017

GST

GST


भोपाल। जीएसटी बिल पास होने के बाद मध्यप्रदेश में भी इसके फायदे और नुकसान पर बहस छिड़ गई है। कई लोग 1 जुलाई से इसके लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। शुक्रवार को मध्यप्रदेश के व्यापारी वर्ग भी जीएसटी के विरोध में हड़ताल कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने किन-किन वस्तुओं पर कितना टैक्स लगेगा, इसकी सूची भी जारी कर दी है।


वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत 1211 वस्तुओं पर टैक्स तय कर दिया गया है। जीएसटी लागू होने के बाद ज्यादतर वस्तुओं के बाजार मूल्य में कमी की उम्मीद की जा रही है। इसकी वजह यह है कि इन वस्तुओं पर लगने वाला प्रस्तावित टैक्स वर्तमान टैक्स से कम है। मध्यप्रदेश में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, लोग इसके गुणा-भाग में जुट गए हैं।


जीएसटी काउंसिल ने 9 में से 7 नियमों को मंजूरी दे दी है। बाकी दो नियमों पर लीगल कमेटी अपना निर्णय लेगी। GST काउंसिल ने टैक्स स्लैब के मुताबिक जो सामान तय कर दिए हैं उनमें अधिकतर सामान पर पांच से लेकर 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा।


खास बात यह है कि अनाज को टैक्स के दायरे से अलग रखा गया है। सिर्फ 19 फीसदी वस्तुएं ही ऐसी होंगी, जो 28 फीसदी टैक्स के दायरे में आ पाएंगी।


अब इन सामानों पर नहीं लगेगा टैक्स
दूध, आटा, बेसन, ब्रेड, प्रसाद, नमक, बिंदी, सिंदूर, स्टांप, बटर मिल्क, दही, शहद, फल एवं सब्जियां, फ्रेश मीट, फिश चिकन, अंडा, न्यायिक दस्तावेज, प्रिंटेड बुक्स, समाचार पत्र, चूड़ियां और हैंडलूम जैसे रोजमर्रा की वस्तुएं GST से बाहर रहेंगी।


5 फीसदी टैक्स
चाय, कॉफी, मसाले,साबूदाना, केरोसिन, ब्रांडेड पनीर, फ्रोजन सब्जियां, फिश फिलेट, क्रीम, स्किम्ड मिल्ड पाउडर, पिज्जा ब्रेड, रस, कोयला, दवाएं, स्टेंट और लाइफबोट्स जैसी चीजों पर सिर्फ 5 प्रतिशत का टैक्स लगेगा.


12 फीसदी टैक्स
भुजिया, नमकीन, सॉस, आयुर्वेदिक दवाएं, फ्रोजन मीट प्रॉडक्ट्स, फ्रूट जूस, बटर, पैकेज्ड ड्राई फ्रूट्स, ऐनिमल फैट, टूथ पाउडर, अगरबत्ती, कलर बुक्स, पिक्चर बुक्स, छाता, सिलाई मशीन और सेल फोन आदि जरूरत के सामानों पर 12 प्रतिशत का स्लैब रहेगा।


18 फीसदी टैक्स
नोट बुक्स, जैम, सॉस, सूप, आइसक्रीम, इंस्टैंट फूड मिक्सेज, मिनरल वॉटर, फ्लेवर्ड रिफाइंड शुगर, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्रीज और केक, प्रिजर्व्ड वेजिटेबल्स, टिशू, लिफाफे, स्टील प्रॉडक्ट्स, प्रिंटेड सर्किट्स, कैमरा, स्पीकर और मॉनिटर्स पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा।


28 फीसदी टैक्स
ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकल, च्युइंगम,पान मसाला, पेंट, डीओडरन्ट, शेविंग क्रीम, हेयर शैम्पू, डाइ, सनस्क्रीन, वॉलपेपर, सेरेमिक टाइल्स, गुड़, कोकोआ रहित चॉकलेट, वॉटर हीटर, डिशवॉशर, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, एटीएम, वेंडिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, शेवर्स, हेयर क्लिपर्स, निजी इस्तेमाल के लिए एयरक्राफ्ट और नौकाविहार को लग्जरी माना गया है। इन पर सबसे अधिक टैक्स लगेगा।


GST लागू करने वाला छठा राज्य है MP
लोकसभा, राज्यसभा में जीएसटी बिल पास होने के बाद देश में सबसे पहले जीएसटी बिल पास कराने की जद्दोजहद के बीच मध्यप्रदेश ने सबसे पहले इसे लागू कर दिया था। इस तरह मध्यप्रदेश जीएसटी बिल पर मुहर लगाने वाला देश का छठवां राज्य बन गया। तीन मई को हुई विशेष बैठक में वित्तमंत्री जयंत मलैया ने जीएसटी बिल पेश किया और चर्चा के बाद विधेयक को सभी की सहमति से पास किया गया था।


किस पर कितना लगेगा टैक्स, यहां देखें पूरी लिस्ट