
अग्रिम कर (एडवांस टैक्स) जमा करने के लिए कुछ ही समय शेष रह गया है। यानी 15 मार्च तक अग्रिम कर जमा किया जा सकता है। करदाताओं में इस बात को लेकर भी संशय है कि अग्रिम कर को कौन से रिजीम में जमा किया जाए। एक्सपर्ट का कहना है कि इसे नये टैक्स रिजीम में जमा करना फायदेमंद हो सकता है। करदाता ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में एडवांस टैक्स जमा कर सकते हैं। दरअसल आयकर विभाग के एडवांस टैक्स की चौथी किस्त जमा करने में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। इसके लिए आयकर विभाग करदाताओं को मैसेज, मेल आदि से अलर्ट कर रहा है।
करदाताओं को एडवांस टैक्स की पहली किस्त 15 जून, दूसरी 15 सितंबर, तीसरी 15 दिसंबर और चौथी अंतिम तारीख 15 मार्च होती है। 15 मार्च को अंतिम किस्त जमा होगी। इस तारीख तक टैक्स समय जमा नहीं किया गया तो फिर इनकम टैक्स की धारा 234सी के तहत 1 फीसदी प्रतिमाह के हिसाब से ब्याज चुकाना पड़ेगा।
एक्सपर्ट राजेश कुमार जैन बताते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम को डिफाल्ट स्कीम के रूप में भरने की घोषणा केन्द्र सरकार ने बजट में की थी। उन्होंने बताया कि 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता, नए टैक्स रिजीम में करना फायदेमंद हो सकता है।
Updated on:
14 Mar 2024 08:16 am
Published on:
14 Mar 2024 08:14 am
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