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OBC रिजर्वेशन पर महाधिवक्ता का अभिमत, कोर्ट की रोेक के बाद भी यहां दे सकते हैं आरक्षण

महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव का कहना है कि OBC आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट के स्टे के बाद भी अन्य सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में OBC को बढ़ा हुआ आरक्षण देने पर कोई रोक नहीं है।

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obc reservation

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भोपाल. MP में OBC रिजर्वेशन पर राजनैतिक रार मची हुई है. विपक्षी हमलों के बीच प्रदेश सरकार भी इसके लिए सक्रिय है. कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया पर कोर्ट ने इसपर स्टे दे दिया था. अभी भी यह मामला कोर्ट में चल रहा है.

इस मामले में 1 सितंबर को फाइनल हियरिंग होनी है. बढ़े हुए आरक्षण पर स्टे को हटाने के लिए प्रदेश सरकार हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन दे चुकी है। हाईकोर्ट द्वारा फाइनल हियरिंग के दौरान सभी पक्षों को मौजूद रहने को कहा गया है। हाईकोर्ट 1 सितंबर को इस मामले में कोई निर्णय सुना सकती है।

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इस बीच मामले में बड़ी खबर आई है. OBC रिजर्वेशन पर मध्यप्रदेश सरकार के महाधिवक्ता पुष्पेंद्र कौरव ने सरकार को अहम अधिमत दिया है. महाधिवक्ता ने सरकार से कहा है कि कोर्ट ने आधा दर्जन मामलों पर रोक लगाई है. हाईकोर्ट ने सिर्फ PSC, मेडिकल अधिकारी भर्ती, PC NEET 2019-20 और शिक्षक भर्ती पर ही रोक लगाई है।

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महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव का कहना है कि OBC आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट के स्टे के बाद भी अन्य सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में OBC को बढ़ा हुआ आरक्षण देने पर कोई रोक नहीं है। अन्य परीक्षाओं और नियुक्तियों के मामले में प्रदेश सरकार पूरी तरह स्वतंत्र है। यानि इन्हें छोडकर प्रदेश में सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा सकता है.