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4 दिन बाद पुलिस मिल सका मंत्री विजय शाह का विवादित वीडियो, विधायक उषा ठाकुर समेत इन लोगों के होंगे बयान

Vijay Shah Controversial Statement Video : कर्नल सोफिया को लेकर दिए विवादित बयान का वीडियो अब जाकर पुलिस के हाथ लग सका है। यानी सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहे वीडियो को ढूंढने में पुलिस को 4 दिन लग गए।

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Vijay Shah Controversial Statement Video

Vijay Shah Controversial Statement Video : मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह द्वारा देश की वीर जवान कर्नल सोफिया को लेकर दिए गए विवादित बयान का वीडियो अब जाकर पुलिस के हाथ लग सका है। यानी सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहे वीडियो को ढूंढने में पुलिस को 4 दिन लग गए। हालांकि, मंत्री शाह की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। पुलिस सीधे कोर्ट में उनकी जांच रिपोर्ट पेश करेगी। वहीं, विधायक उषा ठाकुर और झाबुआ के राजाराम कटारा समेत मंच पर बैठे लोगों के बयान भी दर्ज कराए जाएंगे। आपको बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह द्वारा दिए विवादित बयान के मामले में 19 मई को सुनवाई होगी। कोर्ट का फैसला शाह को लेकर आगामी कार्रवाई तय करेगा।

आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। वायरल वीडियो के अनुसार, उन्होंने कहा था कि 'पाकिस्तानियों ने हमारे देश के लोगों के कपड़े उतारे, लेकिन हमने उनकी समाज की बहन (कर्नल सोफिया कुरैशी) को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवा दी।'

विजय शाह ने आगे ये भी कहा कि 'आतंकियों ने कहा था मोदी को बताना कि, 'उन्होंने हमारे हिंदुओं को मारा और उनके कपड़े उतारे। इसलिए मोदी जी ने उनकी बहन को हमारी सेना के जहाज में भेजा, ताकि वो उन्हें सबक सिखा सके।' इस दौरान मंच पर बीजेपी विधायक उषा ठाकुर, झाबुआ के सामाजिक कार्यकर्ता राजाराम कटारा समेत कई लोग मौजूद थे।

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मंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई। कांग्रेस पार्टी ने चौतरफा हमला बोलते हुए इस्तीफे की मांग की। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर के निर्देश दिए। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे।

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HC के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का किया रुख

हाईकोर्ट के आदेश के बाद इंदौर के महू के मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। विजय शाह के खिलाफ यह एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की तीन गंभीर धाराओं – धारा 152, 196(1)(बी) और 197(1)(सी) के तहत दर्ज हुई है। मंत्री विजय शाह ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एसएलपी लगाई थी। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी फटकार लगा दी। हालांकि, बाद में इस मामले में सोमवार को सुनवाई की जाएगी।