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बड़ी खबर : प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 21 साल की आयु सीमा का बंधन खत्म

primary teacher eligibility test विज्ञापन में थी किसी भी तरह का लाभ न मिलने की बात...

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भोपाल। प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा (Primary School Teachers Eligibility Test) में न्यूनतम आयु सीमा का बंधन को लेकर चल रहे विरोध के बीच आज एक बड़ी खबर सामने आई है। जिसके अनुसार प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा (Primary School Teachers Eligibility Test) में न्यूनतम 21 साल की आयु सीमा का बंधन खत्म कर दिया गया है।

दरअसल मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने ट्वीट कर बताया है कि प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा primary teacher eligibility test विज्ञापन में थी किसी भी तरह का लाभ न मिलने की बात...में न्यूनतम age limit 21 साल की आयु सीमा का बंधन नहीं होगा।

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संविदा शिक्षक वर्ग-3 samvida shikshak varg की प्राथमिक स्कूल पात्रता परीक्षा के पहले जारी हुए विज्ञापन में किसी भी तरह का लाभ न मिलने की बात कही गई थी। लेकिन इसके पहले संविदा शिक्षक वर्ग-1 और वर्ग-2 शिक्षक पात्रता परीक्षा में आयु सीमा और आरक्षण का लाभ दिया गया था।

इसके बाद यह मांग उठने लगी थी कि संविदा वर्ग 3 की परीक्षा देने वालों को भी वो लाभ मिलना चाहिए जो इसके पहले परीक्षा देने वालों को दिए गए हैं। इस पर स्कूली शिक्षा मंत्री ने उम्र सीमा के लाभ देने की बात कह दी है।

संविदा वर्ग 3 : 25 अप्रैल होगी परीक्षा
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग की संविदा वर्ग-3 पात्रता परीक्षा का आयोजन पूरे मध्य प्रदेश में 25 अप्रैल से शुरू करेगा। इसके लिए 6 जनवरी से आवेदन शुरू हो गए जो 20 जनवरी तक चलेंगे। इसके साथ ही अपने एप्लीकेशन फार्म में किसी भी तरह का सुधार कराने के लिए 25 जनवरी तक का समय होगा।


PEB TET : संविदा शिक्षक भर्ती samvida shikshak bharti परीक्षा देने वालों को नहीं मिलेगी ये छूट...
वहीं दूसरी ओर इससे पहले संविदा वर्ग-1 और वर्ग-2 शिक्षक पात्रता परीक्षा (Madhya Pradesh Teacher Eligibility Test) में आयु सीमा और आरक्षण का लाभ लेने वाले अतिथि शिक्षकों को यह लाभ अब वर्ग-3 मतलब प्राथमिक स्कूल पात्रता परीक्षा में नहीं मिलेगा।

स्कूल शिक्षा विभाग (MP School Education Department) ने प्राथमिक स्कूल पात्रता परीक्षा (Primary School Teachers Eligibility Test) का विज्ञापन जारी करते हुए स्पष्ट किया था कि अतिथि शिक्षकों को संविदा वर्ग-3 की पात्रता परीक्षा में किसी भी तरह का लाभ नहीं मिलेगा।

अतिथि शिक्षकों को सामान्य अभ्यर्थी की तरह परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। इधर, विभाग के इस आदेश पर अतिथि शिक्षकों ने न्यायालय जाने की बात कही है।

अतिथि शिक्षकों का कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग उनके साथ अन्याय कर रहा है, जबकि वर्ग-1 और वर्ग-2 की परीक्षा में आयु सीमा में छूट और आरक्षण का लाभ दिया गया है तो फिर इस परीक्षा से क्यों वंचित रखा जा रहा है।

संविदा वर्ग-1 और 2 में मिला लाभ
- अतिथि शिक्षकों को वर्ग-1 और 2 की परीक्षा में 25 प्रतिशत आरक्षण और आयु सीमा में 9 वर्ष की छूट दी गई थी।

- सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को भी 10 प्रतिशत आरक्षण मिला था

- तीन साल या उससे ज्यादा समय तक स्कूल में सेवा देने वाले अतिथि शिक्षक आए थे लाभ के दायरे में...

लोकशिक्षण संचालनालय से सामने आ रही जानकारी के अनुसार प्राथमिक स्कूल पात्रता परीक्षा में अतिथि शिक्षकों को किसी भी तरह का लाभ नहीं मिलेगा यह निर्णय शासन ने लिया है।