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एयर इंडिया पर लगा जुर्माना, 5 साल पुराने मामले में चुकाने होंगे 49 हजार रुपए

Air India: पांच साल पुराने मामले में एयर इंडिया दोषी करार, राजधानी भोपाल के युवक की शिकायत पर उपभोक्ता फोर्म ने सुनाया फैसला...

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Air India Refund Case Bhopal

Air India Refund Case Bhopal (फोटो सोर्स: एक्स)

Air India Flight: पांच साल पहले फ्लाइट रद्द करने के बाद यात्री को टिकट की राशि रिफंड न करने पर एयर इंडिया पर 49 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। राजधानी के युवक की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को सेवा में लापरवाही का दोषी पाया। अब एयर इंडिया को टिकट की राशि 22,908 रुपए और 7% ब्याज के साथ 10 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति और 5 हजार रुपए वाद खर्च चुकाने का आदेश दिया। दो माह में रुपए न देने पर 9% ब्याज देना होगा।

ये है मामला

एयरफोर्स में तैनात डॉ. रागित पी. राजेश के पिता राजेश पिल्लई ने बताया, 28 सितंबर 2020 को एयर इंडिया से 18 अक्टूबर का पोर्ट ब्लेयर से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली का टिकट लिया। कीमत 12,181 रुपए थी। 23 अक्टूबर को 17 नवंबर के लिए मुंबई -चेन्नई-पोर्ट ब्लेयर का टिकट लिया। किराया 10,727 रुपए था। फ्लाइट रद्द हुई तो रिफंड नहीं किया। फर्जी रिफंड लेटर भेजा। कई ईमेल किए, जवाब नहीं मिला। तब फोरम गए।

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