भोपालPublished: Jul 01, 2023 12:51:25 pm
Sanjana Kumar
दरअसल राजधानी की एक अदालत ने शुक्रवार को नृशंस हत्या के इस मामले में निर्णय देते हुए आरोपी नाना-नानी को आजीवन कारावास और एक-एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश अतुल सक्सेना के न्यायालय ने सुनाया।
भोपाल। दो दिन की मासूम नवजात की चाकूओं से गोदकर हत्या करने और सुबूत मिटाने की कोशिश करने वाले नाना-नानी को अब मरते दम तक जेल में ही रहना होगा। दरअसल राजधानी की एक अदालत ने शुक्रवार को नृशंस हत्या के इस मामले में निर्णय देते हुए आरोपी नाना-नानी को आजीवन कारावास और एक-एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश अतुल सक्सेना के न्यायालय ने सुनाया।