
Big Breaking: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार खुले बोरवेल की वजह से बच्चों की मौत के मामले पर सख्त कदम उठाने जा रही है। इसके बाद यदि कहीं भी बोरवेल खुले होने या किसी अनहोनी की खबर मिलती है तो ने पर न केवल आम लोगों बल्कि उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को भी इसका दंड भुगतना होगा। बता दें कि एमपी में जुलाई में विधानसभा का मानसून सत्र शुरु होने वाला है। विधान सभा के इसी सत्र में खुले बोरवेल के लिए सख्त कानून बनाने संबंधी विधेयक पेश किया जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा, जो खुले बोरवेल को लेकर नया कानून लाएगा।
बता दें कि मध्य प्रदेश विधान सभा में मानसून सत्र 2024 एक जुलाई से शुरू हो रहा है। ये 19 जुलाई तक चलेगा। इसमें एमपी की मोहन सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी। साथ ही की महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश करेगी।
राज्य सरकार (MP Government) खुले नलकूप या बोरवेल में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक पेश करेगी। सरकार के नए बिल में खुले बोरवेल में बच्चों की मौत के मामले में तगड़ी पेनल्टी लगेगी। इसके साथ ही बोरवेल मौत के मामले में जिम्मेदारी तय की जाएगी। जुर्माने के साथ ही सजा का भी प्रावधान इस विधेयक में होगा।
बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खुले बोरवेल के कारण होने वाली मौतों के लिए सरकार को बार-बार फटकार लगाई है। मध्य प्रदेश में मौत के सौदागर बने इन खुले बोरवेल की स्वप्रेरणा याचिका पर सुनवाई करते हुए, हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार खुले बोरवेल में गिरकर बच्चों की मौत के संवेदनशील मुद्दे पर लापरवाह रही है। इसे लेकर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
Updated on:
19 Jun 2024 01:30 pm
Published on:
19 Jun 2024 12:31 pm
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