
Big Decision: मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को हुई मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे रिटायरमेंट के वक्त एमपी के कर्मचारियों को एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का फायदा मिल पाएगा। सरकार ने जो फैसला लिया है उसके मुताबिक अब 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को भी एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा और इसके आधार पर ही उनकी पेंशन का निर्धारण किया जाएगा। बता दें कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट इस संदर्भ में कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दे चुका है जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 45 हजार पेंशनरों को एक वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा और नए सिरे से उनकी पेंशन का निर्धारण होगा।
मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि अब 30 जून व 31 दिसंबर को रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा। बता दें कि अभी तक ऐसा नहीं होता था। 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को जुलाई और जनवरी में मिलने वाले वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ नहीं मिलता था। हाईकोर्ट ने कुछ प्रकरणों में कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिया तो वित्त विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया कि जिन मामलों में कोर्ट का निर्णय होगा, उन्हें ही लाभ दिया जाएगा। इसे अव्यवहारिक माना गया।
Updated on:
12 Nov 2024 10:09 pm
Published on:
12 Nov 2024 04:48 pm
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