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एमपी में किसानों को 4 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि का बड़ा फैसला, सरकार ने जारी किया आदेश

Loan- मध्यप्रदेश में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य में किसानों को बिना ब्याज के कर्ज दिया जाता है।
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भोपाल

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deepak deewan

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Updated: 27 Oct 2025, 8:16 PM IST

Big decision to provide 4 percent incentive to farmers in MP

Big decision to provide 4 percent incentive to farmers in MP- Demo pic

Loan- मध्यप्रदेश में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य में किसानों को बिना ब्याज के कर्ज दिया जाता है। प्रदेश सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए इस शून्य प्रतिशत फसल ऋण योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। इस संबंध में अब राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। खास बात यह है कि इसमें किसानों को अतिरिक्त ब्याज अनुदान का लाभ भी मिलेगा। समय पर कर्ज चुकानेवाले किसानों को प्रोत्साहन स्वरूप यह अनुदान दिया जाएगा।

प्रदेश के किसानों को फसल के लिए बिना ब्याज का कर्ज देने की योजना शिवराज सिंह चौहान सरकार ने शुरु की थी। कई सालों से यह योजना बदस्तूर चल रही है। मोहन यादव सरकार ने भी इसे जारी रखा है। हाल ही में राज्य केबिनेट ने किसानों के लिए इस शून्य प्रतिशत फसल ऋण योजना को जारी रखने की मंजूरी दी। अब राज्य सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।

मोहन यादव सरकार ने 2025-26 के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को अल्पावधि फसल ऋण देने की योजना को निरंतर रखने का निर्णय लिया है। सहकारी बैंकों के माध्यम से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) द्वारा यह कर्ज दिया जाता है। इस संबंध में राज्य शासन ने आदेश जारी किया है।

सरकार द्वारा जारी आदेश में दोनों सीजन यानि खरीफ व रबी के लिए कर्ज चुकाने की तिथि निर्धारित कर दी गई है।
आदेश के अनुसार खरीफ 2025 सीजन के लिए देय तिथि 28 मार्च 2026 तथा रबी 2025-26 सीजन के लिए देय तिथि 15 जून 2026 निर्धारित की गई है।

प्रोत्साहन स्वरूप 4 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान

विशेष बात यह है कि राज्य सरकार ने समय पर कर्ज चुकाने पर किसानों को अतिरिक्त ब्याज अनुदान देने का भी फैसला किया है। ऐसे किसानों को प्रोत्साहन स्वरूप 4 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। खरीफ और रबी सीजन की निर्धारित देय तिथि तक कर्ज चुकाने वाले किसानों को यह अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। अल्पावधि फसल ऋण लेने वाले सभी किसानों को राज्य शासन द्वारा पिछले साल के समान 1.5 प्रतिशत सामान्य ब्याज अनुदान दिया जाएगा।