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तुरंत जमा कर दें……एमपी में ‘प्रॉपर्टी टैक्स’ पर भारी छूट, निर्देश जारी

Mp news: नगर पालिक निगम, नगरपालिका परिषद और नगर परिषद को पत्र लिखकर निर्देश जारी किये हैं।

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आयुक्त ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

एक्शन लेते ही काम पूरा! संपत्ति कर के बड़े बकायादार की दुकानें सील करते ही 5 लाख बकाया टैक्स जमा...(photo-patrika)

Mp news: वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में प्रॉपर्टी कर, जल प्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार के अधिभार में उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी। यह छूट 31 मार्च तक ऑनलाइन भुगतान की दशा में दी जाएगी। इस संबंध में विभाग ने नगर पालिक निगम, नगरपालिका परिषद और नगर परिषद को पत्र लिखकर निर्देश जारी किये हैं।

31 मार्च तक ही हो सकेगी कर वसूली

आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास ने बताया कि 2024-25 की कर वसूली 31 मार्च तक ही हो सकेगी। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुसार प्रतिवर्ष संपत्ति कर की वसूली में राज्य की ग्रास स्टेट डॉमिस्टिक प्रोडक्ट (जीएसडीपी) की औसत वृद्धि के अनुरूप वृद्धि किया जाना अनिवार्य है।

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वृद्धि न करने की स्थिति में संबंधित नगरीय निकायों को 15वें वित्त आयेाग के अनुदान से वंचित होना पड़ सकता है। नगरीय निकायों को उपभोक्ताओं को सभी प्रकार के करों की वसूली तय समय में कराने के लिए जागरूक करने को कहा गया है।