
बिलाबोंग स्कूल की बच्ची से दुष्कर्म मामला : ड्राइवर और सहयोगी महिला दोषी साबित, सोमवार को फैसला सुनाएगा कोर्ट
भोपाल. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित बिलाबोंग हाई इंटकनेशनल स्कूल की बच्ची से बस में दुष्कर्म मामले में शनिवार को कोर्ट में सुनवाई के बाद बड़ा अपडेट सामने आया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी बस ड्राइवर और उसकी सहयोगी महिला दोनों को दोषी मान लिया है। कोर्ट अब सोमवार को दोनों आरोपियों के खिलाफ फैसला सुनाएगा।
आपको बता दें कि, पिछले दिनों राजधानी भोपाल में स्थित बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल के बस चालक हनुमंत जाटव ने 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। उसके साथ बस में बच्चों की निगरानी के लिए चलने वाली महिला सहकर्मी ने भी बस चालक का कुकृत्य में सहयोग किया था। इसी मामले को लेकर आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। 31 लोगों की गवाही के बाद कोर्ट ने ड्राइवर और महिला सहयोगी को बच्ची से कुकर्म का दोषी करार दे दिया है।
सोमवार को कोर्ट सुनाएगा फैसला
लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने बस ड्राइवर और सहयोगी महिला को दोषी करार दिया है। हालांकि, उनकी सजा का फैसला आज नहीं किया गया है। सोमवार को कोर्ट उनकी सजा पर फैसला सुनाएगा। बता दें कि 12 सितंबर को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में काफी तूल पकड़ा था।
इनपर भी केस दर्ज
बता दें कि इस मामले में बिलाबोंग स्कूल के चेयरपर्सन प्रमोटर नज़्म जमाल, चेयरमैन ऑपरेशन फैजल अली, प्रिंसिपल आशीष अग्रवाल और ट्रासपोर्ट मैनेजर सय्यद बिलाल के खिलाफ 188, पाक्सो एक्ट-21 में मामला दर्ज हुआ है। अपराध दबाने के आरोप में पाक्सो एक्ट-21 लगाई गई है। मासूम के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी ड्राइवर और सहयोगी महिला जेल भेज दिया गया है।
अजब गजब : यहां बकरे दे रहे दूध, यकीन नहीं हो रहा तो खुद देखें वीडियो
Published on:
10 Dec 2022 05:12 pm
बड़ी खबरें
View Allभोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
