
Builder Saurabh Sharma got bail but will not be released from jail
Builder Saurabh Sharma - एमपी का पूर्व आरटीओ RTO कॉन्स्टेबल और वर्तमान में बिल्डर सौरभ शर्मा कई केस में फंसा है। ऐसे में अभी उसके जेल से रिहा होने की उम्मीद कम ही दिख रहीं हैं। सौरभ शर्मा को मंगलवार को लोकायुक्त कोर्ट से जमानत मिल गई हालांकि इसके बाद भी जेल से उसकी रिहाई नहीं होगी। 60 दिन होने के बाद भी चालान पेश नहीं किए जाने पर लोकायुक्त कोर्ट ने उसे जमानत तो दे दी लेकिन अभी सौरभ शर्मा को जेल में ही रहना होगा।
पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा को लोकायुक्त केस में जमानत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश आरपी मिश्रा की कोर्ट से उसकी जमानत स्वीकार की गई। सौरभ के वकील राकेश पराशर ने उसकी जमानत की पुष्टि की है। उसको पूरे 62 दिन बाद ये राहत मिली है। सौरभ शर्मा को 28 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।
लोकायुक्त पुलिस ने 19 दिसंबर 2024 को सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापा मारा था। उसके घर और जयपुरिया स्कूल की बिल्डिंग में छापे में लोकायुक्त पुलिस को 50 लाख से ज्यादा के जेवर, लाखों नकदी और चांदी की 234 सिल्लियां मिलीं थी। स्कूल के ऑफिस में प्रॉपर्टी के कागजात, बैंकों की पासबुक, चेक्स और वसीयत नामों के साथ 500 से ज्यादा दस्तावेज मिले थे।
सौरभ के वकील राकेश पराशर ने बताया कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त कोर्ट से जमानत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश आरपी मिश्रा की कोर्ट ने यह आदेश जारी किए। हालांकि जमानत मिलने का सौरभ को फिलहाल लाभ नहीं मिलेगा, उसे जेल में ही रहना होगा। ईडी कोर्ट से जमानत मिलने की स्थिति में ही वह जेल से रिहा हो सकेगा।
Updated on:
01 Apr 2025 09:13 pm
Published on:
01 Apr 2025 09:10 pm
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