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बेरोजगारों को धंधा शुरू करने के लिए मिलेंगे 2 से 10 लाख, बस भरना होगा ये 1 फॉर्म

बेरोजगारों को धंधा शुरू करने के लिए मिलेंगे 2 से 10 लाख, बस भरना होगा ये 1 फॉर्म

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भोपाल। अगर आप मध्य प्रदेश में रहते है और बेरोजगार है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी हां अब केन्द्र की मोदी सरकार बेरोजगारों के लिए एक ऐसी स्कीम लेकर आई है जिसके माध्यम से आप अपना छोटा-मोटा काम-धंधा शुरू कर सकते है। आपको बस इतना करना है कि एक फॉर्म भरकर आवेदन करना है। सरकार आपको अपना धंधा शुरू करने के लिए 2 से 10 लाख रुपए तक का लोन दे रही है इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरकर या फिर जिला उद्योग केंद्र से फॉर्म लेकर आवेदन कर सकते हैं।

कम रखी गई है ब्याज दर

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRPY) में लिए गए लोन पर सरकार आपको सब्सिडी दे रही है। इसके साथ ही साथ ब्याज की दर भी काफी कम रखी गई है। अगर आप दो लाख तक का लोन लेते है तो इसके लिए आपको अपनी तरफ से कोई भी गारंटी नहीं देनी होगी। ब्याज दर समय-समय पर बदली रहती है, इसकी जानकारी बैंक से मिलेगी। इस योजना में सरकार आपको 15% तक सब्सिडी देती है। उत्तर-पूर्व राज्यों के लिए सब्सिडी 15,000 रुपए, स्व-सहायता समूह के लिए 15,000 रुपए प्रति लाभार्थी है। अगर आप अपना कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते है तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

रखी गई हैं ये शर्ते

इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ शर्ते रखी है। जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। शर्त ये होगी कि माता-पिता और पत्नी/पति में किसी की भी सालाना आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ कौशल विकास योजना में कम से कम 6 महीने प्रशिक्षण लिया हो। इसकी साधा मतलब ये है कि सरकारी मान्यता प्राप्त व्यापार संस्थान में प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना का लाभ पुरुष/महिला दोनों उठा सकते हैं।

ये हैं नियम

- आवेदन कर्ता की उम्र 18 से 35 साल के बीच हो। उत्तर-पूर्वी राज्यों के नागरिकों के लिए 18 से 40 वर्ष है।
- महिलाओं, SC /ST, पूर्व सैनिकों और विकलांगों के लिए 10 साल की छूट है।
- 8वीं पास हैं तो भी लोन के लिए हकदार होंगे। कभी डिफॉल्टर न रहा हो।
- सरकारी सब्सिडी योजना का लाभ पहले से न ले रहे हो।
- कम से कम 3 वर्ष तक स्थायी निवासी होने का प्रमाण आवश्यक

जरुरी हैं ये डॉक्यूमेंट्स

- पासपोर्ट साइज फोटो
- क्वॉलीफिकेशन सर्टिफिकेट
- उद्यमिता केंद्र से लिए प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र
- मासिक या वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र

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