
अब मानहानि केस में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर भी आरोप तय, बढ़ सकती है मुश्किलें
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर भी अब मानहानि मामले में आरोप तय हो चुका है। मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। आपको बता दें कि, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उनके खिलाफ मानहानी का केस दर्ज कराया था। फिलहाल दिग्विजय सिंह इस मामले पर जमानत पर हैं। फरवरी 2023 में उन्हें जमानत मिली थी। ये भी याद दिला दें कि, इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मानहानि के केस में फंस चुके हैं, जिसके चलते उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द की जा चुकी है। साथ ही, कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है, जिस मामले में वो जमानत पर हैं।
वहीं, कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के मामले में अधिवक्ता सचिन के वर्मा का कहना है कि, भोपाल कोर्ट ने धारा 500 के तहत दिग्विजय सिंह के खिलाफ आरोप तय किए हैं। आरोप सिद्ध होने पर दिग्विजय सिंह को अधिकतम 2 साल की जेल हो सकती है। वहीं, सजा होने पर राज्यसभा से उनकी सदस्यता भी रद्द हो सकती है। यही नहीं, इस कारर्वाई के साथ साथ 6 साल के लिए उनपर चुनाव लड़ने की भी पाबंदी लग सकती है।
इस मामले में तय हुआ आरोप
आपको बता दें कि, मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर मानहानि का केस दर्ज कराया है। उन्होंने कोर्ट में बताया कि, दिग्विजय ने 4 जुलाई 2014 को मीडिया के सामने उनपर गंभीर आरोप लगाए थे। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि, वीडी शर्मा एबीवीपी के महामंत्री के दौरान उनके द्वारा आरएसएस और व्यापम के बीच में बिचौलिए का काम किया है, जिसका प्रकाशन समाचार पत्रों में भी हुआ था। वीडी ने कोर्ट में ये भी कहा कि, दिग्विजय के इस आरोपों से जनता के बीच उनकी छवि धूमिल हुई है। इससे व्यथित होकर उन्होंने कोर्ट के सामने साक्ष्यों सहित मानहानि का मुकदमा दायर किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी और विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए विधान महेश्वरी ने धारा 500 आईपीसी के तहत इस मामले को दर्ज किया है।
Published on:
26 Apr 2023 07:54 pm
बड़ी खबरें
View Allभोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
