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मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना में बड़ा बदलाव, ये शर्ते मानना अब से जरूरी

Chief Minister Kanya Vivah-Nikah Scheme : मध्य प्रदेश सरकार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये इसमें कई अहम संशोधन करने जा रही है।

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Chief Minister Kanya Vivah-Nikah Scheme

Chief Minister Kanya Vivah-Nikah Scheme : मध्य प्रदेश सरकार राज्य की कन्या विवाह/निकाह योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये योजना में कई अहम संशोधन करने जा रही है। दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बीते दिन मंत्रि-परिषद की अहम बैठक हुई है, जिसमें योजना में बदलाव को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिये गए हैं।

योजना अंतर्गत कन्या तथा कन्या के अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करते हों, साथ ही इनका बी.पी.एल. पोर्टल पर सत्यापन जरूरी होगा। कन्या विवाह और निकाह सम्मेलन के लिए संभागवार वार्षिक चक्रीय रूप से कैलेंडर जारी कर सामुहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

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ये शर्ते जरूरी

संभागवार जिलों मे आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में सम्मिलित विवाह जोड़ों की न्यूनतम संख्या 11 और अधिकतम 200 निर्धारित की गई है। योजना में सामूहिक विवाह/निकाह सम्मेलनों में प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी पूर्व अनुसार निकाय स्तर पर की जाएगीं। पात्र/अपात्र एवं समग्र पोर्टल पर वर-वधू की आधार ई-केवायसी अनिवार्य होगा। सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के लिए शासन की ओर से मिलने वाले आर्थिक लाभ को सार्थक बनाने का प्रयास करते हुए आयोजन में जन-प्रतिनिधियों एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर समाज के संपन्न और सक्षम व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त किया जाएगा।

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ये बदलाव भी

मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना में प्रति कन्या राशि 55 हजार रूपए में से वधू को राशि रूपये 49 हजार का एकाउन्ट पेयी चेक और शेष 6 हजार रुपए सामूहिक विवाह समारोह आयोजन के लिए संबंधित निकाय को प्रदाय किया जाएगा। सहायता राशि रुपए 49 हजार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के जरिए वधू के खाते में और शेष 6 हजार आयोजन की व्यवस्थाओं पर व्यय में खर्च होंगे।