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लाड़ली बहना के बाद अब बेटियों के माता-पिता को हर महीने मिलेगी पेंशन, ऐसे करें आवेदन

MP News: मध्यप्रदेश सरकार बेटियों के अभिभावकों के लिए मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत रुपए मिलेंगे। जानें आवेदन प्रक्रिया.....

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CM kanya abhibhaavak penshan yojana

CM kanya abhibhaavak penshan yojana

MP News: मध्यप्रदेश में सरकार बेटियों को सक्षम बनाने और उनका जीवन संवारने के लिए कई योजनाएं संचालित कर चुकी है। इसी कड़ी में सरकार बेटियों के माता-पिता के लिए भी योजना चल रही है, जिसमें बेटियों के विवाह के बाद अकेले रह जाने वाले पैरेंट्स को 600 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य ऐसे दंपतियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जिनकी केवल बेटियां हैं।

क्या है CM कन्या अभिभावक पेंशन योजना

मध्य प्रदेश सरकार बेटियों को सशक्त बनाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं की समय-समय पर चर्चा होती है और राष्ट्रीय स्तर पर इनकी सराहना भी होती है। इसके अलावा सरकार कई ऐसी जनकल्याणकारी योजनाएं भी चला रही है जो सीधे आम आदमी से जुड़ी हैं। इसी कारण सीएम कन्या अभिभावक पेंशन योजना चल रही है।

CM कन्या अभिभावक पेंशन योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य ऐसे दंपत्ति जिनकी केवल बेटियां है और कन्याओं के विवाह के बाद उन दंपत्तियों को शासन की ओर से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री अभिभावक पेंशन योजना शुरु की गई है।

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योजना के नियम

  • आवेदक दंपत्ति मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो
  • दंपत्ति में से किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष हो
  • दंपत्ति की मात्र संतान के रुप में पुत्री ही हो
  • दंपत्ति आयकर दाता न हो।

कैसे करें योजना के लिए आवेदन

मुख्यमंत्री अभिभावक पेंशन योजना के लिए Online और Offline दोनों तरह से आवेदन किया जा सकता है सभी दस्तावेज़ नगर पालिका कार्यालय में जमा करने होंगे। फिर पात्रता की जांच करके पेंशन स्वीकृत की जाएगी। आप लोक सेवा गारंटी में आवेदन करके भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।