
भोपाल। मध्यप्रदेश के उपभोक्ता जागरूक हो गए हैं, जो छोटी से गलत बात के लिए भी सबक सिखा सकते हैं। ऐसा ही एक दिलचस्प मामला सामने आया है। एक महिला अपनी बेटी के लिए सैंडिल खरीदने के लिए न्यू मार्केट स्थित एक दुकान पर गई। दुकानदार ने 1295 रुपए की सैंडिल को डिस्काउंट के बाद 777 रुपए में दे दिया। महिला को सैंडिल अच्छी कंपनी की बताई गई थी और यह भी कहा था कि यह काफी चलेगी। लेकिन, दो दिन बाद ही सैंडिल टूट गई और बच्ची को चोट लग गई। अब दुकानदार को यह सैंडिल 60 हजार रुपए की पड़ेगी।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल क्रमांक 2 की अध्यक्ष शशिकला चंद्रा व सदस्य अलका सक्सेना ने यह आदेश दिया है। इस मामले में फरियादी की अधिवक्ता प्रीति श्रीवास्तव की शिकायत पर न्यू मार्केट स्थित शूज द शूज रूम के ओनर के खिलाफ हर्जाने के आदेश दिए गए हैं।
शिकायत के मुताबिक फरियादी ने अपनी बेटी के जन्म दिवस के लिए 25 मार्च को सैंडिल खरीदी थी। दो दिन बाद ही यह सैंडिल पहनकर उनकी बेटी स्कूल गई, जहां सैंडिल टूट गई और बेटी गिरकर चोटिल हो गई। इसके बाद 29 मार्च को फरियादी ने इसकी शिकायत उपबोक्ता फोरम में की थी। बीते दिनों उपभोक्ता फोरम ने आदेश दिए हैं कि शोरूम संचालक फरियादी महिला को 60 हाजर रुपए हर्जाने के रूप में देंगे।
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Updated on:
16 Dec 2022 05:27 pm
Published on:
16 Dec 2022 05:26 pm
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