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कांग्रेस नेता अरूण यादव का गिरफ्तारी वारंट तामील कराने अदालत ने मांगी डीजीपी से मदद

अदालत ने डीजीपी को लिखा पत्र

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भोपाल

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Sunil Mishra

Jan 05, 2019

Court Order

कोर्ट ऑर्डर

भोपाल। कांग्रेस नेता अरूण यादव का गिरफ्तारी वारंट तामील कराने के लिए अदालत ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है। इसमें गिरफ्तारी वारंट की तामीली कराने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने और वारंट की तामीली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राजनैतिक मामलों के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेश सिंह ने शुक्रवार को यह आदेश दिए हैं।

मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तारीख तय की गई है। रोशनपुरा चौराहे पर धरना प्रदर्शन और चक्काजाम के 4 साल पुराने मामले में कांग्रेस नेता अरूण यादव के साथ ही वर्तमान विधि एवं विधायी मंत्री पीसी शर्मा, मंत्री जीतू पटवारी, कुनाल चौधरी, गोविन्द गोयल सहित अन्य कांग्रेस नेता आरोपी है। इस मामले में अरूण यादव का गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए गए थे। वही दूसरी और कानून मंत्री पीसी शर्मा, जीतू पटवारी सहित अन्य कांग्रेस नेता मामले में जमानत पर हैं।

शुक्रवार को कोई कांग्रेस नेता अदालत नहीं पहुंचा, उनकी ओर से हाजिरी माफी आवेदन पेश किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अदालत से मामले में पिछली तीन पेशियों से अरूण यादव का गिरफ्तारी वारंट जारी हो रहा था। लेकिन वारंट की विधिवत तामीली नहीं हो पा रही थी। हर बार अरूण यादव घर पर नही है कि टीप लगकर वारंट बिना तामील वापस अदालत पहुंच रहा है।

महिला से किया दुष्कर्म...

भोपाल। मिसरोद इलाके में रहने वाली महिला ने तीन साल बाद बिल्डर पर दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है। महिला का कहना है कि आरोपी ने तीन साल पहले होली के दिन उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद किसी को बताने पर उसके पति को जान से मारने की धमकी दी थी। ऐसे में डर की वजह से केस दर्ज नहीं कराया।
मिसरोद टीआई संजीव चौकसे ने बताया कि मूलत: गैरतगंज, रायसेन निवासी 36 वर्षीय महिला का पति झरनेश्वर कॉलोनी में चौकीदारी करता है।

महिला भी कॉलोनी में एक मकान में पति के साथ रहती है। वर्ष 2015 में होली के दिन बिल्डर राधेश्याम चौहान उर्फ दद्दू चौहान महिला के घर अपने दोस्तों के साथ पहुंचा। चौहान ने महिला के पति के साथ पहले शराब पी, इसके बाद चुपके से उसके पति को कहीं पानी लेने भेज दिया। इसी बीच महिला को अकेला पाकर आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया।

महिला का कहना है कि आरोपी ने घटना की शिकायत करने पर उसके पति को जान से मारने की धमकी दी थी। ऐसे में उसने किसी को नहीं बताया। इसके बाद महिला झरनेश्वर कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में रहने लगी।