
आटा चक्की
उज्जैन. रहवासी क्षेत्र में आटा-चक्की चलाई जाती हैं जिनकी शिकायतें भी सामने आती रहती हैं. ऐसे ही एक मामले में कोर्ट ने चक्की बंद करने के आदेश दिए हैं. न्यायालय ने लालबाई-फूलबाई में रहवासी क्षेत्र में संचालित हो रही आटा चक्की को बंद करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने आटा संचालक अकबर अली को दो महीने में आटा चक्की को स्थायी रूप से बंद करने तथा आवासीय क्षेत्र में लोक न्यूसेंस नहीं कारित करने को भी कहा है।
रहवासी क्षेत्र में चल रही आटा चक्की को बंद करने का आदेश तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंडपीठ राजेश जैन ने दिया है। रहवासी एसएम कुमावत ने बताया कि आटा चक्की संचालक अकबर अली द्वारा रहवासी क्षेत्र में व्यवसाय संचालित किया जा रहा है। न्यायालय में अकबर अली ने माना कि आटा-चक्की प्रतिदिन 10-15 घंटे संचालित होती है। यहां 11 हार्स पॉवर की मोटर लगी हुई है। यह भी बताया कि उसकी आटा चक्की पर लोडिंग ट्रक से अनाज के बोरे आते हैं और पीसा हुआ आटा क्विंटलों से लोडिंग वाहनों में जाता है। पूर्व में एसडीएम कोर्ट ने भी आटा चक्की बंद करने के आदेश दिए थे। वर्तमान में आटा चक्की पर 30 क्विंटल आटे का स्टॉक है। इन्हीं आधारों पर न्यायालय ने वादी सौभाग्यमल जैन के पक्ष में डिक्री पारित की।
रहवासियों ने आटा चक्की चलाने ने की थी शिकायत
रहवासी क्षेत्र में आटा चक्की संचालित होने केा लेकर रहवासियों ने जीवाजीगंज थाने में शिकायत की थी। रहवासियों ने देर रात तक आटा चक्की चलाने, घरों में कंपन होना, शोरगुल होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने तथा वाहनों के आवाजाही से मार्ग अवरूद्ध होने की समस्या बताई थी। मामले में एसडीएम कोर्ट ने भी इसे बंद करने के आदेश दिए थे।
Published on:
18 Oct 2022 01:55 pm
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