
मध्य प्रदेश सरकार ( mp government ) के वित्त विभाग मंत्रालय ( finance department ) ने राज्य के सेवानिवृत कर्मचारियों ( government employees ) को अंतरिम पेंशन पर महंगाई राहत की स्वीकृति आदेश जारी ( order issued ) कर दिया है। सामान्य वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए हम यहां पर वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया स्वीकृति पत्र और महंगाई राहत आदेश जारी कर दिया गया है।
मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग क्र. एफ 9-4/2015/नियम/चार भोपाल, दिनांक 28 मई, 2024, पीके श्रीवास्तव उप सचिव द्वारा मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त कमिश्नर, समस्त विभाग अध्यक्ष एवं समस्त जिला अध्यक्ष के नाम जारी सर्कुलर में लिखा है कि, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 13 नवम्बर, 2017 द्वारा राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त पेंशनर / परिवार पेंशनरों को, जिनकी अनंतिम पेंशन (Provisional Pension) का भुगतान चौथे अथवा पांचवे वेतनमान में प्राप्त वेतन के आधार पर निर्धारित है, को मंहगाई राहत के भुगतान के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
राज्य शासन के उक्त श्रेणी के अनंतिम पेंशन प्राप्तकर्ता पेंशनर / परिवार पेंशनरों को देय मंहगाई राहत देने का फैसला लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि ऐसे पेंशनरों को मंहगाई राहत का भुगतान वित्त विभाग द्वारा चौथे और पांचवें वेतनमान अंतर्गत निर्धारित मंहगाई भत्ते की दर को आधार मानते हुए, किया जाएं। राज्य सरकार के परिपत्र नंबर एफ 4-3/2024/नियम/चार दिनांक 15 मार्च, 2024 द्वारा चौथे और पांचवे वेतनमान अंतर्गत वर्तमान में मंहगाई भत्ते की दर निर्धारित है।
मंहगाई राहत के कारण किये जाने वाले भुगतान 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे होने की स्थिति उन्हें आगामी उच्चतर रूपए में पूर्णांकित किया जाएगा तथा 50 पैसे अथवा उससे कम की स्थिति छोड़ दिया जाएगा। चौथा और पांचवां वेतनमान प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 15 मार्च 2024 की निर्धारित दर से महंगाई राहत दी जाएगी। इसमें 5वें वेतनमान के लिए 291 और चौथे वेतनमान के लिए 1345 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत तय की गई है। इस संबंध में मंगलवार को वित्त विभाग ने आदेश जारी किया गया है।
Published on:
29 May 2024 09:52 am

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